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हिसार में कोरोना केस मिलने पर 3 नए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन, अन्‍य क्षेत्र को बनाया बफर जोन

जिला में 3 नए क्षेत्रों गांव मदनहेड़ी हिसार स्थित ढाणी बड़वाली व ओल्ड पीएलए में 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 05:02 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 05:02 PM (IST)
हिसार में कोरोना केस मिलने पर 3 नए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन, अन्‍य क्षेत्र को बनाया बफर जोन

हिसार, जेएनएन। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना के नए केस मिलने के बाद जिला में 3 नए क्षेत्रों, गांव मदनहेड़ी, हिसार स्थित ढाणी बड़वाली व ओल्ड पीएलए में 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों के लिए संबंधित उपमंडलों के एसडीएम को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व इंसीडेंट कमांडर भी लगाए गए हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि गांव मदनहेड़ी में रामफल पुत्र नफे सिंह के मकान से नरेंद्र पुत्र भारत के मकान के बीच के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि गांव के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। पीजीटी दशरथ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन मंे कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। एसडीओ अजय सिहाग को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है जो कंटेनमेंट जोन के निवासियों की समस्याओं का समाधान करवाने तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों व सेवाप्रदाताओं के मध्य समन्वय स्थापित करवाएंगे।

इसी प्रकार हिसार शहर स्थित ढाणी बड़वाली में बाबूलाल के मकान से अजमेेर सिंह के मकान नंबर 679/2 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि ढाणी बड़वाली के शेष बचे क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर वीर सेन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट जबकि सिंचाई विभाग के यशपाल श्योराण को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि ओल्ड पीएलए में रमेश ठकराल के मकान नंबर 492-पी से राजबाला पत्नी सुंदर सिंह के मकान नंबर 495 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि ओल्ड पीएलए के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। सहायक वैज्ञानिक निर्मल कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीओ गजेंद्र सिंह को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके अंतर्गत सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में आशा वर्कर्स व एएनएमएस की कम से कम एक टीम नियुक्त करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन टीमों के कार्यों की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की भी एक-एक टीम गठित की जाए। ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाए।

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में वाहनों सहित सभी प्रकार की आवाजाही की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। आवश्यक गतिविधियों व वाहनों की आवाजाही के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम की अनुमति से जारी पास अनिवार्य किया गया है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में आवश्यक स्थानों की समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्रों तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सबंधित एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।


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