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विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन आज से शुरू, जानें कब तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया

विधानसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 सितंबर से 27 अक्तूबर तक धारा-144 लागू की है। इनकी अवहेलना के दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 04:56 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 08:41 AM (IST)
विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन आज से शुरू, जानें कब तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया

हिसार, जेएनएन। विधानसभा चुनाव-2019 की अधिसूचना 27 सितंबर को जारी हो चुकी है। इसके साथ ही प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 4 अक्तूबर तक चलेगी जबकि मतदान की तिथि 21 अक्तूबर निर्धारित है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जिला के सातों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू हो गई है। प्रत्याशी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ (रिटर्निंग अधिकारी) के पास नामांकन पत्र जमा करवाएंगे। नलवा विधानसभा के आरओ अतिरिक्त उपायुक्त हैं जो अपने कार्यालय में नलवा से चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के नामांकन लेंगे।

इसी प्रकार हिसार में एसडीएम परमजीत सिंह, बरवाला में एसडीएम शालिनी चेतल, हांसी में एसडीएम वीरेंद्र सहरावत व नारनौंद में एसडीएम सुरेंद्र सिंह अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के आरओ हैं और ये अपने-अपने कार्यालयों में प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करेंगे। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के आरओ डीडीपीओ सूरजभान और उकलाना विधानसभा क्षेत्र के आरओ डीआरओ राजबीर सिंह धीमान लघु सचिवालय स्थित अपने-अपने कार्यालयों में अपने विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करेंगे। प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के सहयोग के लिए 2-2 एआरओ व एईआरओ भी नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशी को अपना वाहन आरओ कार्यालय से 100 मीटर दूर खड़ा करना होगा और उसके साथ आरओ कार्यालय में एक बार में चार से अधिक प्रस्तावक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आरओ कार्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 180 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां 87506 पुरुष व 74810 महिला (कुल 162316) मतदाता, उकलाना विस क्षेत्र में 203 मतदान केंद्रों पर 106104 पुरुष व 89408 महिला (कुल 195512) मतदाता, नारनौंद विस क्षेत्र में 221 मतदान केंद्रों पर 108709 पुरुष व 89342 महिला (कुल 198051) मतदाता, हांसी विस में 193 बूथों पर 98783 पुरुष व 84247 महिला (कुल 183030) मतदाता, बरवाला विस में 173 मतदान केंद्रों पर 92686 पुरुष व 79750 महिला (कुल 172436) मतदाता, हिसार विस में 144 बूथों पर 86854 पुरुष व 77401 महिला (कुल 164255) मतदाता व नलवा विस क्षेत्र में 180 बूथों पर 88247 पुरुष व 77395 महिला (कुल 165642) मतदाता 21 अक्तूबर को मतदान करेंगे।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में कल से एक माह के लिए धारा-144 लागू

जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 सितंबर से 27 अक्तूबर तक धारा-144 लागू की है। इनकी अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में धारा-144 लागू की गई है। इसके अंतर्गत आग्रेय हथियार, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश सैन्य बलों, पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख धर्म के प्रमाणिक अनुयायी म्यान में बंद कृपाण रख सकते हैं। यह आदेश हिसार जिला की सीमा में 27 अक्तूबर को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।


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