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एनजीटी सख्त, पॉलीथिन बैन के लिए हिसार नगर निगम करेगा अभियान तेज

हिसार नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षण देवेंद्र बिश्नोई ने नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए है कि बाजारों का निरीक्षण कर पॉलीथिन बैग रखने व उनमें ग्राहकों को सामान देने वाले व्यापारियों के अधिक से अधिक चालान किए जाए

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 14 Feb 2021 02:48 PM (IST)Updated: Sun, 14 Feb 2021 02:48 PM (IST)
एनजीटी सख्त, पॉलीथिन बैन के लिए हिसार नगर निगम करेगा अभियान तेज
हिसार में पॉलीथिन का प्रयोग करने वालाें पर शिकंजा कसने वाला है

हिसार, जेएनएन। शहर को प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन अभियान तेज कर रहा है। नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षण देवेंद्र बिश्नोई ने नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए है कि बाजारों का निरीक्षण कर पॉलीथिन बैग रखने व उनमें ग्राहकों को सामान देने वाले व्यापारियों के अधिक से अधिक चालान किए जांए और प्रतिबंधित सामान जब्त किया जाएगा। टीम को इस अभियान के बारे में दिशा निर्देश दिए। टीम में सफाई निरीक्षक से लेकर सहायक सफाई निरीक्षक तक माैजूद रहे।

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एनजीटी हाे रहा सख्त, चालान की भी मांगी जा रही डिटेल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन बैन को लेकर सख्त होता जा रहा है। पर्यावरण बचाव के लिए एनजीटी ने भी नगर निगम की ओर से इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर रखी। 12 फरवरी को भी नगर निगम प्रशासन ने एनजीटी की बैठक के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है। एनजीटी के आदेशानुसार नगरनिगम की टीम ने शहर में पॉलीथिन बैग बैन के लिए अभियान और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अब तक करीब 179 लोगों के पॉलीथिन बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक मामले में चालान किए जा चुके है।

टीम को चालान की जुर्माना राशि के बारे में भी एक बार फिर करवाया अवगत

मुख्य सफाई निरीक्षण ने सहायक सफाई निरीक्षक से स्टाफ के कर्मचारियों को भी पॉलीथिन बैग के दुष्प्रभाव से अवगत करवाया। उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित किए गए जुर्माना राशि के बारे में एक बार फिर अवगत करवाते हुए कहा कि पॉलीथिन बैग का प्रयोग करने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस बारे में सभी सहायक सफाई निरीक्षकों की ड्यूटियां निर्धारित कर दी है। साथ ही उन्हें बताया गया कि किस अधिकारी की किस बाजार व क्षेत्र में पॉलीथिन बैन करवाने के कार्य की जिम्मेदारी रहेगी।

ये है जुर्माना राशि

न्यूनतम से 100 ग्राम पॉलीथिन बैग पर - 500 रुपये

101 से 500 ग्राम तक पॉलीथिन बैग पर- 1500 रुपये

501 से 1 किलोग्राम तक पॉलीथिन बैग पर - 3 हजार रुपये

1 किलोग्राम से ऊपर 5 किग्रा तक - 10 हजार रुपये

5 किलोग्राम से ऊपर 10 किग्रा तक - 20 हजार रुपये

10 किलोग्राम से अधिक तक पॉलीथिन बैग पाए जाने पर  - 25 हजार रुपये

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सहायक सफाई निरीक्षकों को पॉलीथिन बैन के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में दिशा निर्देश दिए है। साथ ही हमारी फोकस उन बाजारों पर भी रहेगा जहां पूर्व में पॉलीथिन बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक बेचा जाता था। हमारी जनता से अपील है कि आप पॉलीथिन बैग का प्रयोग न करके कपड़े के थैले का प्रयोग कर नगर निगम के अभियान में सहयोग करे ताकि शहर को पॉलीथिन बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया जा सके।

- देवेंद्र बिश्नाेई, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम हिसार।


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