Move to Jagran APP

9वीं कक्षा की छात्रा से बार-बार होता रहा दुष्‍कर्म, फिर एक 'पेनकिलर' गोली से ऐसे खुला राज

पुलिस ने नाबालिगा के बयान पर सुनील, कालू, विक्रम और संदीप को नामजद करते हुए उनके खिलाफ धारा 376, 120बी, पोक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

By manoj kumarEdited By: Published: Sun, 10 Feb 2019 12:05 PM (IST)Updated: Mon, 11 Feb 2019 09:47 AM (IST)
9वीं कक्षा की छात्रा से बार-बार होता रहा दुष्‍कर्म, फिर एक 'पेनकिलर' गोली से ऐसे खुला राज
9वीं कक्षा की छात्रा से बार-बार होता रहा दुष्‍कर्म, फिर एक 'पेनकिलर' गोली से ऐसे खुला राज

हिसार/मंडी आदमपुर, जेएनएन। किशोर उम्र में सही और गलत के बीच फर्क कर पाना बेहद मुश्किल होता है। आदमपुर खंड के एक गांव में स्‍कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके साथ बार-बार दुष्‍कर्म होने के बावजूद वो अपनी बात परिजनों के सामने न रख पाई। मगर एक पेन किलर टेबलेट ने सारे राज से पर्दा उठा दिया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

loksabha election banner

पुलिस को दिए बयान में नाबालिग ने बताया कि था वह गांव के एक विद्यालय में नौंवी कक्षा में पढ़ती है। जून 2018 में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परचून की दुकान करने वाले सुनील ने उसे दुकान पर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। डर के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद दिसंबर माह में एक करीब 8 बजे वह अपनी सहेली के घर दूध लेने गई थी। उस दौरान सुनील ने उसे कालू के खेत में बुलाया और ढाणी में उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद वह घर आ गई।

पिछले सप्ताह जब वह अपने सहेली के घर जा रही है तो उसे रास्ते में कालू मिला और कहा कि उसे ढाणी में उसकी बुआ बुला रही है। जब वह ढाणी में पहुंची तो वहां बुआ नहीं मिली और कालू, विक्रम और संदीप ढाणी आ गए और कमरे में बैठ गए। वहीं दूसरे कमरे में सुनील बैठा था। वह उसे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में सुनील ने उसे गोलियां दी और कहा कि अगर पेट में दर्द हो तो ये खा लेना और इस बारे में किसी को भी मत बताना। जब उसके पेट में दर्द तो उसने वो गोलियां खा ली और ये गोलियां उसके मां ने देख लीं। जब उसकी मां ने उससे गोलियों के बारे में पूछा तो उसने सारी बात अपनी मां को बता दी।

पीड़िता ने बताया कि उसके साथ हुए गलत काम का कालू, विक्रम और संदीप को पता था। क्योंकि सुनील उन्हें सब कुछ बताता था। पुलिस ने नाबालिगा के बयान पर सुनील, कालू, विक्रम और संदीप को नामजद करते हुए उनके खिलाफ धारा 376, 120बी, पोक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप में दर्ज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित सुनील को काबू किया है। पुलिस आरोपित को रविवार को अदालत में पेश करेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.