Move to Jagran APP

आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

हांसी के एक गांव में दो साल पहले हुई थी घटना। अदालत ने मंगलवार को अारोपी को दिया था दोषी करार, बुधवार को सुनाई सजा

By Edited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 04:00 AM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 05:55 PM (IST)
आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद
आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

जेएनएन, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में हांसी के एक गांव के सुरेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 5 अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था।

loksabha election banner

अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन हांसी के एक गांव की आठ साल की बच्ची सात साल के भाई के साथ घर से झूलने की सीढ़ी बनवाने के लिए लोहार के पास जा रही थी। रास्ते में पंचायत घर के पास सुरेंद्र नामक युवक का घर है। वह दोनों भाई-बहनों को बहला-फुसलाकर पंचायत घर में ले गया। सुरेंद्र ने वहां से बच्ची के छोटे भाई को पैसे देकर दुकान पर साबुन लाने भेज दिया। उसके बाद उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी।

बाद में दोनों भाई-बहन घर पहुंचे और मां को सारी बात बताई। बच्ची के माता-पिता सुरेंद्र के घर शिकायत करने गए तो आरोपित के परिजनों ने उनसे मारपीट की थी। बच्ची के पिता ने इसकी शिकायत हांसी सदर थाना में दी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और 6 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.