आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद
हांसी के एक गांव में दो साल पहले हुई थी घटना। अदालत ने मंगलवार को अारोपी को दिया था दोषी करार, बुधवार को सुनाई सजा
जेएनएन, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में हांसी के एक गांव के सुरेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 5 अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन हांसी के एक गांव की आठ साल की बच्ची सात साल के भाई के साथ घर से झूलने की सीढ़ी बनवाने के लिए लोहार के पास जा रही थी। रास्ते में पंचायत घर के पास सुरेंद्र नामक युवक का घर है। वह दोनों भाई-बहनों को बहला-फुसलाकर पंचायत घर में ले गया। सुरेंद्र ने वहां से बच्ची के छोटे भाई को पैसे देकर दुकान पर साबुन लाने भेज दिया। उसके बाद उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी।
बाद में दोनों भाई-बहन घर पहुंचे और मां को सारी बात बताई। बच्ची के माता-पिता सुरेंद्र के घर शिकायत करने गए तो आरोपित के परिजनों ने उनसे मारपीट की थी। बच्ची के पिता ने इसकी शिकायत हांसी सदर थाना में दी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और 6 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।