Move to Jagran APP

रेलवे स्टेशन परिसर में मास्क ठीक से नहीं पहना हो सकती है जेल, जानें और क्या हैं नियम

कोविड महामारी से बचाव के लिए ट्रेनों के आवागम शुरू होने से पहले रेलवे अपने क्षेत्र में कोविड के नियमों को लागू करना चाहता है ताकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना का फैलाव रोका जा सके। इसके लिए खूब सख्‍ती बरती जाएगी।

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 04:50 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 04:50 PM (IST)
रेलवे स्टेशन परिसर में मास्क ठीक से नहीं पहना हो सकती है जेल, जानें और क्या हैं नियम
रेलवे ने 9 कड़े नियम बनाएं हैं ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके।

हिसार, जेएनएन। कोविड-19 से बचाव को रेलवे बीकानेर मंडल ने आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कोरोनों से बचाव को लेकर नियम बनाए गए हैं। यह नियम रेलवे क्षेत्र में लागू होंगे। आम जनता को रेलवे स्टेशन, ट्रेनों या अन्य रेलवे क्षेत्र में उपस्थित होने के दौरान कोरोना से बचाव के लिए इन सावधानियों को बरतना होगा। कोविड महामारी को राेकने के लिए ट्रेनों के आवागम शुरू होने से पहले रेलवे अपने क्षेत्र में कोविड के नियमों को लागू करना चाहता है ताकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना का फैलाव रोका जा सके। ऐसा करने वालों को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145,153 और 154 के तहत कारावास और जुर्माना हो सकता है।

loksabha election banner

दरसअल, काेविड-19 में लॉकडाउन के बाद से ही अधिकतर ट्रेनों के पहिये थमे हुए हैं। लंबी दूरियाें की कुछ ट्रेनें ही चल रही हैं जिसमें आरक्षित यात्री ही सफर कर सकते हैं। ऐसे में रेलवे ट्रेनों के संचालन पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करना चाहता है। इसलिए रेलवे ने 9 कड़े नियम बनाएं हैं ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके।    

इन बातों का रखना होगा ध्यान

1. मास्क न पहनना या मास्क को उचित तरीके से न पहनना

2. शारीरिक दूरी का पालन न करना ।

3. कोविड संक्रमित घोषित किए जाने के बाद भी रेलवे क्षेत्र या स्टेकशन पर आना या ट्रेन में चढना ।

4. कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए नमूने देने के बाद परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आना या ट्रेन में चढ़ना।

5. रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा करने से मना करने के बावजूद ट्रेन में सवार होना।

6. सार्वजनिक स्थान पर थूकना या शरीर के किसी तरल पदार्थ/अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करना।

7. ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेूशनों और ट्रेनों में अस्वच्छता पैदा कर सकती हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।

8. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना।

9. कोई भी एेसा अन्य कार्य जो कोरोना वायरस के प्रसार में सहायक हो।  

-----रेलवे ने कोरोना महामारी रोकने को जो नियम बनाए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। ऐसे यात्री जो लापरवाही बरतेंगे उन पर जुर्माना व जेल तक का प्रावधान है।

- जितेंद्र मीणा, सीनियर डीसीएम, बीकानेर मंडल


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.