प्रॉपर्टी टैक्स भरने की बढ़ी डेडलाइन, अब 31 जनवरी तक मिलेगी छूट Hisar news
जनता को छूट का लाभ दिलाने लाइन में लगे पार्षद। छूट के अंतिम दिन 31 दिसंबर को 413 लोगों ने भरा 1 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अब तक 5.49 करोड़ जमा
हिसार, जेएनएन। जनता को प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफी का लाभ दिलाने के लिए मंगलवार को शहर के कई पार्षद गृहकर में लाइन में लगे नजर आए। उनके हाथों में जनता के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल व दस्तावेज थे, पार्षद जनता के बिल ठीक करवाने से लेकर उनके भुगतान तक प्रयास करते दिखे। वहीं छूट का लाभ लेने के लिए अफसरों के परिचित भी उन तक निगम में पहुंचे।
वे भी छूट का लाभ लेने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। दिनभर टैक्स भरवाने को लेकर नागरिक सेवा केंद्र से लेकर गृहकर शाखा तक लोगों की भीड़ उमड़ी रही। उधर टैक्स में ब्याज की 100 फीसद माफी की डेडलाइन 31 जनवरी 2020 हो गई है।
मेयर ने मुख्यालय में की बातचीत, बढ़ी डेडलाइन
मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि जनता ज्यादा से ज्यादा अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करे और उसे ब्याज में राहत मिल सके इसके संबंध में मुख्यालय में बातचीत की गई है। यूएलबी की ओर से जानकारी मिली है कि डेडलाइन 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक यानी एक महीना डेडलाइन बढ़ाई गई है। लेकिन अभी तक लिखित में दस्तावेज नहीं आया है।
11513 लोगों ने 5.49 करोड़ रुपये भरा टैक्स
मेयर व निगम अफसरों द्वारा जनता से बार बार 31 दिसंबर तक टैक्स भुगतान करने की अपील रंग लाई। छूट के अंतिम दिन 31 दिसंबर को शहर के 413 लोगों ने 1 करोड़ 45 हजार 456.37 रुपये जमा करवाए। जिसमें 381 ने कैश, 24 चेक से जमा करवाए है। इसके अलावा इस वित्तवर्ष एक अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक निगम में कुल 11513 प्रॉपर्टी मालिकों के 5 करोड़ 49 लाख 71 हजार 982 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है।
पार्षद लगे लाइन में ताकि जनता को मिल सके छूट का लाभ
पार्षद विनोद ढांडा, जयप्रकाश सहित पार्षद प्रतिनिधि प्रवीन केडिया, राजू व सुशील शर्मा ने जनता को छूट का लाभ दिलाने के लिए अपने स्तर पर उनके दस्तावेज लेकर कार्य करवाया। वे गृहकर में लाइन में नजर आए। उन्होंने जनता के सहयोग के लिए अपने वार्डों के लोगों के दस्तावेजों की गलतियां ठीक करवाने के लिए अधिकारी व स्टाफ से आग्रह करते नजर आए और कई लोगों के रिकार्ड को ठीक करवाया। इसके अलावा गृहकर में अपना रिकार्ड ठीक करवाने आए कई लोगों को हताशा हाथ लगी।
31 दिसंबर तक था टैक्स के ब्याज में छूट
प्रदेश सरकार ने साल 2010 से लेकर साल 2018-19 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को एकमुश्त भरने पर 100 फीसद ब्याज माफी की योजना का जनता को लाभ दिया हुआ था। इनकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी। इसके अलावा साल 2019 -2020 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसद की छूट दी हुई थी। ऐसे में टैक्स पर ब्याज में छुट का लाभ प्राप्ति करने के लिए शहर की सैकड़ों प्रॉपर्टी मालिक निगम में अपना टैक्स जमा करवाने पहुंचे।
---ब्याज पर छूट की डेडलाइन 31 दिसंबर तक थी। हमने भी सुना है कि छूट की डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ गई है। लेकिन लिखित आदेश नहीं आए है। यदि यूएलबी की ओर से लिखित आदेश आए तो ही हम छूट का लाभ जनता को दे पाएंगे।
- डा. प्रदीप हुड्डा, डीएमसी, नगर निगम हिसार।