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चावल भेजने के नाम पर निसिग की फर्म ने हांसी के व्यापारी से हड़पे 51 लाख रुपये

संवाद सहयोगी हांसी हांसी की अनाज मंडी के एक व्यापारी से तीन साल पहले 2500 क्विटल चावल भेज

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 02:15 AM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 06:19 AM (IST)
चावल भेजने के नाम पर निसिग की फर्म ने हांसी के व्यापारी से हड़पे 51 लाख रुपये

संवाद सहयोगी, हांसी : हांसी की अनाज मंडी के एक व्यापारी से तीन साल पहले 2500 क्विटल चावल भेजने के नाम पर 51 लाख रुपये हड़पने के एक मामले में हांसी की अदालत ने करनाल जिले के निसिग उपमंडल की एक फर्म के दो मालिकों पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हांसी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र राजपाल ने बताया कि अदालत में इस्तगासा दायर कर अनाज मंडी की दुकान नंबर 11 की फर्म श्री गणेश इंटरप्राइजिज के मालिक राकेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 15 सितंबर 2016 को उन्होंने निसिग की फर्म नव ज्योति एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेंद्र सिगला व उसके पुत्र पंकज सिगला के साथ 1121 किस्म व्हाइट सेला 7.40 एमएम लंबाई का 2500 क्विटल चावल का सौदा 4 हजार रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से तय किया था, जिसकी एवज में उन्होंने एडवांस 50 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस के माध्यम से इस फर्म के खाते में जमा भी करवा दी लेकिन आरोपित पिता-पुत्र बेईमान हो गए और उन्होंने चावल ही नहीं भेजा। एडवोकेट राजपाल ने बताया कि इस मामले में व्यापारियों की पंचायत होने पर व बार-बार कहने पर आरोपित पिता-पुत्र ने राकेश कुमार को एक साल बाद किश्तों में 30 लाख रुपये लौटा दिए लेकिन बाकी के 20 लाख रुपये व मुनाफे के 31 लाख रुपये की राशि देने से साफ इन्कार कर दिया। इस मामले में एसपी को भी शिकायत देने पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा पैसे वापस दिलवाने बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस्तगासे की सुनवाई के बाद हांसी की उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने आरोपित पिता-पुत्र निसिग के राजेंद्र सिगला व पंकज सिगला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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