Honor Killing: लव मैरिज करने पर की थी युवती की हत्या, भाई समेत सात को उम्रकैद
सिरसा के दड़बी निवासी मनमीत सिंह ने 2014 में पड़ोस की युवती अमनदीप कौर से प्रेम विवाह कर लिया था। युवती पक्ष के लोगों ने युवती की हत्या कर दी थी। इसमें 12 लोग आरोपित थे।
सिरसा, जेएनएन। सिरसा में प्रेम विवाह करने और फिर युवती की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऑनर किलिंग से जुड़े मामले में युवती के भाई सहित सात को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। चार अन्य को उनकी हिरासत अवधि को सजा का हिस्सा मानते हुए अंडरगोन कर दिया गया।
बता दें कि गांव दड़बी निवासी मनमीत सिंह ने 10 अगस्त 2014 को पड़ोस की युवती अमनदीप कौर से प्रेम विवाह कर लिया। युवती पक्ष के लोग इस विवाह के खिलाफ थे इसीलिए मनमीत सिंह व अमनदीप कौर ने हाई कोर्ट में शादी की जानकारी देकर पुलिस सुरक्षा की मांग की। 22 अगस्त तक वे पुलिस प्रोक्टशन में रहे और बाद में अपने गांव दड़बी लौट आए।
रिश्तेदारी में जाने लगे तो स्वजनों ने कर दिया था हमला
मनमीत के अनुसार 30 सितंबर को वह अपनी पत्नी के साथ बुआ के यहां मिलने बाइक पर जा रहा था। रास्ते में पत्नी के पिता राम सिंह, भाई कर्ण सिंह, चानन, मुख्तयार सहित अन्य ने घेर लिया। उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी का अपहरण कर ले गए। दो अक्टूबर को शव गांव भरोखां के खेतों में पड़ा मिला जिसके बाद डिंग थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
अदालत ने वीरवार को 11 को दोषी करार दे दिया जबकि अन्य को अब तक कि हिरासत को सजा मानते हुए अंडरगोन यानि सजा से मुक्त कर दिया था। अब इस मामले में अदालत ने जगतार सिंह, बूटा सिंह, कर्ण सिंह, मुख्तयार सिंह, विकास, बलवीर कौर व प्रिंस रानी को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसी मामले में बिमला, रानी, बलजिंद्र कौर व हरदीप को अंडरगोन किया गया है और एक हजार रुपये जुर्माना किया गया है।