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घायल को अस्पताल में दाखिल करवाने वाले से नहीं की जाएगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, हिसार : उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Apr 2018 08:30 AM (IST)Updated: Sat, 28 Apr 2018 08:30 AM (IST)
घायल को अस्पताल में दाखिल करवाने वाले से नहीं की जाएगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, हिसार : उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने वाले व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को नई ऑटो मार्केट में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान आमजन व वाहन चालकों को दी गई। कार्यक्रम का आयोजन आरटीए कार्यालय व ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 23 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 30 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

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परिवहन विभाग के व‌र्क्स मैनेजर जितेंद्र यादव, आरटीए कार्यालय के ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर संजीव कुमार, ट्रैफिक पुलिस से एएसआइ रमेश चंद्र ने उपस्थित व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर भूषण लाल ने बताया कि कार्यक्रम में हैवी लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 200 प्रशिक्षुओं ने भी भागीदारी की।


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