डेयरी का¨रदे की हत्या और संचालक की हत्या का प्रयास करने पर चार को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, हिसार : एडीजे आरके जैन की अदालत ने गांव सदलपुर में डेयरी का¨रदे की ग
जागरण संवाददाता, हिसार : एडीजे आरके जैन की अदालत ने गांव सदलपुर में डेयरी का¨रदे की गोली मारकर हत्या करने और संचालक पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में सदलपुर के अनूप, अनिल, आदमपुर के प्रवीण और एक अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनको 75 से 1.35 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। उनका जुर्माना अलग-अलग है।
इस संबंध में डेयरी संचालक विजय ने आदमपुर थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने 2 अक्टूबर 2015 को सदलपुर के अनिल, अनूप और आदमपुर के प्रवीन व राजेंद्र के खिलाफ भादसं की धारा 302, 307, 285, 120-बी और आर्म्स एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की थी। सदलपुर गांव के विजय ने बताया था कि वह गांव के राजाराम के मकान में दूध की डेयरी चलाता है। डेयरी पर गांव का युवक विनोद काम करता था। वह बीती रात साढ़े दस बजे विनोद के साथ डेयरी के बाहर बैठा था। इसी दौरान वहां एक कार आकर रुकी। कार से गांव के अनिल और अनूप उतरे। दोनों के हाथों में पिस्तौल थी। दोनों ने फायर करना शुरू कर दिया। वे गोलियों की आवाज सुनकर दौड़कर डेयरी के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। अनिल और अनूप ने दरवाजा तोड़ अंदर घुसकर फाय¨रग करनी शुरू कर दी। विनोद को गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। मैं भागता हुआ डेयरी से बाहर निकल गांव की तरफ दौड़ा। अनिल और अनूप ने बाहर आकर फाय¨रग की। वह गांव में पहुंचा और भाई सुरेंद्र को घटना के बारे में बताया। सुरेंद्र बाद में विनोद के पिता हेतराम को लेकर डेयरी में पहुंचा। जहां पर विनोद जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपितों को पकड़ा तो खुलासा हुआ था कि कुछ दिन पहले नामजद अनिल ने डेयरी संचालक विजय से आठ हजार रुपये उधार मांगे थे। उस दौरान विजय ने रुपये देने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि मुफ्त के रुपये नहीं हैं, मेहनत से कमाए हुए हैं। रुपये चाहिए तो मेहनत करो। यह बात सुनकर अनिल ने बेईज्जती महसूस की थी और विजय की हत्या करने का प्लान बनाया था।