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फतेहाबाद में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए देना होगा शुल्क, कोरोना संकट के बाद फिर से शुरू किया अभियान

फतेहाबाद के नगरपरिषद ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की एवज में लोगों से शुल्क लेना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर थमी है उसी के साथ अब यह अभियान शुरू कर दिया है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 02:34 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 02:34 PM (IST)
फतेहाबाद में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए देना होगा शुल्क, कोरोना संकट के बाद फिर से शुरू किया अभियान
होटल, ढाबा व अस्पताल संचालकों से लिया जा रहा शुल्क, अगले महीने से शहरवासियों से भी शुरू किया जाएगा शुल्क

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : पिछले दो सालों से कोरोना संकट चल रहा है। ऐसे में नगरपरिषद ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की एवज में लोगों से शुल्क लेना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर थमी है उसी के साथ अब यह अभियान शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में अस्पताल संचालकों, ढाबा व होटल मालिकों से कूड़ा उठाने का शुल्क लेना शुरू कर दिया है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं अगले महीने से शहरवासियों से भी यह शुल्क लेना शुरू कर दिया जाएगा।

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शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए नगरपरिषद व नगरपालिका के अधिकारियों ने कमर कस ली है। कोरोना के बाद शहरों का विकास भी रूक गया था। लेकिन जैसे-जैसे कोरोना का संकट कम हुआ है वैसे ही विकास कार्य भी तेजगति से होने शुरू हो गए है। शहरों को साफ सुथरा बनाने के साथ ही नियम भी लागू हो इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए है। लेकिन सभी अस्पताल संचालकों को एक पत्र जारी कर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर कोई शुल्क नहीं देगा तो एनजीटी के आदेशा अनुसार उन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

इन संस्थानों से नहीं लिया जाएगा शुल्क

शहर में सभी धर्मशाला, गुरुद्वारा, मंदिर, स्पोटर्स क्लब से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। वही ऐसी धर्मशाला को नोटिस जारी होगा जो जिसमें शादी के बाद इकट्ठा किया गया कूड़ा कही बाहर डाला जाता है और कूड़ा डालने पर जुर्माना होगा। उन्हें अपने स्तर पर ही इस कूड़े को या तो नगरपरिषद की गाड़ी में डलवाना होगा या फिर डंपडिंग प्वाइंट पर। अगर धर्मशाला के बाहर कूड़ा मिलता है तो नोटिस मिलने के साथ ही जुर्माना भी किया जाएगा।

अब जाने किसे कितना देना होगा शुल्क

:::सरकारी संस्थान:::

केंद्र व प्रदेश के सरकारी संस्थानों व पब्लिक सेक्टर आफिस, सरकारी काम्प्लेक्स, वेलफेयर सोसायटी से 150 रुपये प्रति महीना नगर परिषद वसूलेगी।

:::अस्पताल:::

50 बैड का अस्पताल है तो उससे 1500 रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। अगर 50 से 100 बैड वाला कोई अस्पताल है तो उससे 3 हजार रुपये प्रति महीना और अगर 100 बैड से अधिक का अस्पताल है तो 5 हजार रुपये और इससे ज्यादा बैड का अस्पताल है तो उससे 5 हजार रुपये प्रति महीना लिया जाएगा। नगरपरिषद ने यहां से शुल्क लेना शुरू कर दिया है।

:::रिहायशी::::

शापिग मॉल : शहर में अगर शापिग माल है तो उससे नगर परिषद 50 पैसे पर स्कवेयर फीट के हिसाब से वसूल करेगा। फतेहाबाद में एक शापिंग माल है। ऐसे में जल्द ही यहां से भी कूड़ा उठाने का शुल्क लिया जाएगा।

:::होटल व बैंक:::

अगर कोई होटल, गेस्ट हाउस, आडिटोरियम, रिसोर्ट व बैंक में 10 से ज्यादा कमरे से अधिक है तो उनसे 500 रुपये प्रति महीना नगर परिषद को कूड़े ले जाने का शुल्क देना होगा। वही फैक्ट्री संचालकों से प्लाट के 50 पैसे स्कवेयर मीटर के हिसाब से वसूल करेगा।

एजुकेशन संस्थान

स्कूल, कॉलेज 5 एकड़ से ज्यादा में बना है तो उससे प्रति महीना 2 हजार और 2 एकड़ से कम में बना है तो उसे 500 रुपये और 2 से 5 एकड़ पर एक हजार रुपये प्रति महीना शुल्क देना होगा।

इन आंकड़ों पर डाले नजर

शहर की आबादी : 1 लाख 10 हजार

शहर से प्रतिदिन निकला कूड़ा : 40 टन

शहर में सफाई कर्मचारी : 169

शहर में पक्के सफाई कर्मचारी : 44

शहर में कच्चे सफाई कर्मचारी : 125

कूड़ा उठाने के लिए टाटा एस : 14

कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली : 3

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एनजीटी के भी आदेश है कि शहर में जो कूड़ा उठाया जाता है उसका शुल्क लिया जाएगा। अस्पताल संचालकों व होटल व ढाबा संचालकों से शुल्क लेना शुरू कर दिया गया है। जल्द ही घरों से भी शुल्क लेना शुरू कर दिया जाएगा। अगर अस्पताल संचालक सड़कों पर किसी तरह का मेडिकल वेस्टेज फेंकते है तो उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा।

अरविंद बाल्यान, ईओ नगरपरिषद फतेहाबाद।


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