Move to Jagran APP

नाबालिग की शादी रुकवाने पहुंची टीम को दिए थे फर्जी दस्तावेज

अब असली दस्तावेज मिलने के बाद दो के खिलाफ मामला दर्ज

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 07:36 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 07:36 PM (IST)
नाबालिग की शादी रुकवाने पहुंची टीम को दिए थे फर्जी दस्तावेज

-अब असली दस्तावेज मिलने के बाद दो के खिलाफ मामला दर्ज

loksabha election banner

संवाद सहयोगी, हांसी : करीब चार महीने पहले जिला संरक्षण कम बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम को सूचना मिली थी कि गांव में लड़की की शादी की जा रही है जो नाबालिग है। जब टीम के अधिकारी शादी रूकवाने के लिए पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने उनको लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण प्रत्र दिखाया। जिसमें लड़की बालिग थी। चार माह बाद इसी मामले में टीम के समक्ष एक व्यक्ति द्वारा लड़की के असली आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र पेश किए। जिसके अनुसार लड़की नाबालिग है। अब विभाग की ओर से इस मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में दो के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में बताया गया है कि 18 अगस्त को उन्हें शिकायत मिली थी कि हांसी के ढाणी कुम्हारान गांव में एक लड़की की शादी की जा रही है। जो नाबालिग है। शिकायत के बाद जिला संरक्षण बाल विभाग की टीम ने गांव में जाकर शादी रूकवाने की कोशिश की तो लड़की के दादा ने टीम के समक्ष लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दिखा दिया। इन प्रमाण पत्रों के अनुसार लड़की बालिग थी। मौके पर दस्तावेजों को देखकर टीम ने शादी नहीं रूकवाई थी। अब एक व्यक्ति के द्वारा विभाग को लड़की के असली दस्तावेज प्रस्तुत किए है। दस्तावेज मिलने के बाद टीम द्वारा दोनों पक्षों को जांच में शामिल किया गया। जांच के बाद पता चला कि शादी के समय उनके सामने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। लड़की के दादा ने बताया कि वह और लड़की की मां ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं है। जिसके कारण घर में जो दस्तावेज पड़े थे वहीं टीम को दिखाए गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.