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रोहतक में विवाहिता की हत्या के मामले में पति और देवर समेत आठ दोषी करार

सितंबर 2018 में पूजा की मौत हो गई थी। इसके बाद वह शिमली गांव में पूजा की ससुराल पहुंचा। जहां पता चला पति संदीप और उसके परिवारों ने मिलकर पूजा की हत्या की है जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 11:15 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 11:15 PM (IST)
रोहतक के शिमली गांव की विवाहिता की चुन्नी से गला दबाकर सितंबर 2018 में हुई थी हत्या

रोहतक, जेएनएन। रोहतक के शिमली गांव की विवाहिता की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित पति और देवर को दोषी करार दिया है। इसके अलावा विवाहिता के सास-ससुर समेत छह लोगों को सबूत मिटाने की धाराओं में दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को वीरवार को सजा सुनाई जाएगी।

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मामले के अनुसार, नई दिल्ली के झाडौदा कलां निवासी जयदीप ने सितंबर 2018 में शिवाजी कालोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि उसकी बहन पूजा की शादी मार्च 2018 में शिमली गांव निवासी संदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। इसके बाद पूजा अपने पति और देवर के साथ गुरुग्राम की दयानंद कालोनी में किराये पर रहने लगी थी। पूजा का पति और देवर वहां पर टैक्सी चलाते थे।

सितंबर 2018 में सूचना मिली कि पूजा की मौत हो गई थी। इसके बाद वह शिमली गांव में पूजा की ससुराल पहुंचा। जहां पता चला कि पति संदीप और उसके परिवारों ने मिलकर पूजा की हत्या की है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित पति संदीप और देवर मंदीप को पूजा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

जबकि ससुर रमेश, सास बबीता, सुधीर, मुकंद, रवि और सोमबीर को हत्या के सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। संदीप और मंदीप ने रास्ते में चुन्नी से गला दबाकर पूजा की हत्या की थी, जिसके बाद वह शव लेकर गांव में पहुंचे। दोषी रवि और मुकंद ने अंतिम संस्कार के लिए पूरा बंदोबस्त किया था। दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी।


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