हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना से मिलेगा दाखिला
एक लाख 80 हजार से कम वार्षिक आय वाले बच्चों को शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाएगा। इस योजना के तहत कक्षा दूसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, सिरसा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाएगा। इस योजना के तहत कक्षा दूसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होगी। जोकि 8 जुलाई तक चलेगी।
---एक लाख 80 रुपये कम हो आमदनी
इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है। जिनके अभिभावकों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये एवं इससे कम होगी। आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। यह योजना सिर्फ राजकीय विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए है। राज्यभर के 381 प्राइवेट विद्यालय राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए सहमत हुए है। जिसमें दूसरी से 12वीं कक्षा तक के 24987 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम संबंधी शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर चिराग स्कीम के तहत दाखिला संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
- खंड के स्कूल में ही करना होगा आवेदन
चिराग स्कीम के तहत छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड, जिसमें वह वढ़ रहा है। उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे तथा खंड में वह एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकता हैं। दाखिले के लिए प्रदेश के सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वैबसाइट पर दर्शाया गया है। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक, छात्र द्वारा दाखिले के लिए आवेदन पत्र दिया जाएगा। वह विद्यालय अभिभावक व छात्र को रसीद अवश्य देगा।
चिराग स्कीम के लिए जरूरी हिदायतें
- सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य है।
- दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी-परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है।
- फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होगे जिन द्वारा फॉर्म-6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शायी गई होगी।
- विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों को डाटा मिस पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अंदर-अदंर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
- विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिले की तिथि से एक सप्ताह के अंदर-अंदर भेजनी होगी।
- प्रदेशभर में किस कक्षा में कितनी सीटों पर होगा दाखिला
कक्षा, विद्यार्थी संख्या
दूसरी, 2370
तीसरी, 2411
चौथी, 2443
पांचवी, 2384
छठीं, 2413
सातवीं, 2400
आठवीं, 2383
नौंवी, 2211
दसवीं, 2174
11वीं, 1858
12वीं, 1940
कुल, 24987
---चिराग स्कीम के जिला नोडल अधिकारी अमित मनहर ने बताया कि योजना संबंधी सभी दिशा-निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए है। इस स्कीम के तहत जिस खंड में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे।
---जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चिराग स्कीम लाई गई है। जिसके तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक में दाखिले होंगे। यह स्कीम सिर्फ राजकीय विद्यालयों में पढऩे वाले बच्चों के लिए होगी।