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पंजाब में प्रवेश के लिए ई-पंजीकरण जरूरी हुआ, डबवाली-पंजाब सीमा पर सख्ती बढ़ी

पंजाब में फिर से सख्ती हो गई है। सीमाएं सील तो नहीं लेकिन अंतरराजीय आवाजाही की मंजूरी भी नहीं। पंजाब सरकार की ताजा एडवाइजरी मंगलवार से लागू हो गई।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 05:31 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 05:31 PM (IST)
पंजाब में प्रवेश के लिए ई-पंजीकरण जरूरी हुआ, डबवाली-पंजाब सीमा पर सख्ती बढ़ी
पंजाब में प्रवेश के लिए ई-पंजीकरण जरूरी हुआ, डबवाली-पंजाब सीमा पर सख्ती बढ़ी

डबवाली, जेएनएन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब में फिर से सख्ती हो गई है। सीमाएं सील तो नहीं, लेकिन अंतरराजीय आवाजाही की मंजूरी भी नहीं। पंजाब सरकार की ताजा एडवाइजरी मंगलवार से लागू हो गई। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति चाहे वह वयस्क हो या नाबालिग, जो किसी भी तरह की परिवहन यानी सड़क, रेल या हवाई यात्रा करके पंजाब आ रहा हो, उसकी प्रवेश के समय एक चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अपनी पंजाब यात्रा शुरू करने से पहले ई-रजिस्टर करना होगा।

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यदि व्यक्ति अपने निजी वाहन से सड़क पर आ रहा है, तो उसे यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन पर कोवा ऐप डाउनलोड करना होगा और यात्रा के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने ई-पंजीकरण पर्ची को डाउनलोड करना होगा। इसे ङ्क्षवडशील्ड पर लगाना होगा। यदि वह व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन या रेल / हवाई यात्रा करके आ रहा है, तो उसे अपने मोबाइल पर इस पर्ची को रखना होगा। यदि पंजाब आने वाला कोई भी यात्री उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो पंजाब में प्रवेश करने पर उसे बॉर्डर, रेल, एयरपोर्ट चेक पोस्ट पर पंजाब सरकार की टीम के साथ सहयोग करने के लिए कहा जाएगा, जो मौके पर संबंधित डेटा देना होगा।

पंजाब आने वालों को क्वारंटीन करेंगे

आने-जाने वाले यात्रियों को छोड़कर पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य में प्रवेश करने के बाद 14 दिनों तक आत्म-सुरक्षा में रहना होगा। इस दौरान उन्हें कोवा ऐप पर या प्रतिदिन अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करना होगा या फिर 112 पर हर रोज कॉल करके जानकारी देनी होगी। ताजा आदेशों के मुताबिक अगर कोविड -19 लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें तुरंत 104 कॉल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिनों के लिए संस्थागत एकांत और अगले 7 दिनों के लिए घरेलू एकांतवास में रहना होगा। सरकार ने साफ कहा है कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।


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