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बाईपास रोड पर बिना सीएलयू अवैध निर्माण करने वालों पर डीटीपी ने कसा शिकंजा

संवाद सहयोगी, हांसी : राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध निर्माण करके बनाये गए ढाबों और गोदामों के

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Jun 2018 10:20 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jun 2018 10:20 PM (IST)
बाईपास रोड पर बिना सीएलयू अवैध निर्माण करने वालों पर डीटीपी ने कसा शिकंजा

संवाद सहयोगी, हांसी : राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध निर्माण करके बनाये गए ढाबों और गोदामों के संचालकों से बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी निर्माण नहीं हटाये जाने के बाद आखिरकार जिला नगर योजनाकार विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इन संचालकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। डीटीपी ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए तीन दिनों में 11 ढाबों व गोदामों के संचालकों के खिलाफ पंजाब शेडयूल रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन डेवलेपमेंट एक्ट, 1963 के तहत एफआइआर दर्ज करवा दी है। इन सभी पर आरोप है कि जमीन मालिकों ने सीएलयू लिये बगैर ही निर्माण किया है जबकि बाईपास रोड का इलाका कंट्रोल्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहा किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिये सीएलयू लेना अनिवार्य है।

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गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास के निर्माण के बाद से लगातार अवैध निर्माण कार्य जारी है। कई जमीन मालिकों ने डीटीपी के नियमों को ताक पर रखकर ढाबों का निर्माण कर लिया है जिस पर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को डीटीपी विभाग के आदेशों पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले 5 संचालकों के खिलाफ मंगलवार व बुधवार को मामले दर्ज करवाये गए। पंजाब शेडयूल रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन डेवलेपमेंट एक्ट के तहत दर्ज इन मामलों में 3 साल की अधिकतम सजा व 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस ने डीटीपी की शिकायत पर 11 संचालकों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। --इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआइआर

हांसी बाईपास रोड पर बिना सीएलयू लिये अवैध निर्माण करने वाले लक्ष्मण चौतरा क्षेत्र निवासी जयबीर, खरड़ रोड क्षेत्र निवासी सूरजभान, गोसाई गेट क्षेत्र निवासी अमित, संदीप, बीर ¨सह, सैनीपुरा निवासी कृष्ण, राधेश्याम, बड़सी निवासी प्रवीण, ढाणी कुंदनापुर निवासी सुभाष सैनी, ढाणी पीरांवाली निवासी मुकेश कुमार, न्यू काठ मंडी निवासी राजेंद्र चहल, हांसी निवासी कृष्ण कुमार के खिलाफ डीटीपी की शिकायत पर पंजाब शेडयूल रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन डेवलेपमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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