लव मैरिज करने पर कर दी थी बेटी की हत्या, परिवार के 11 लोग दोषी करार, आज होगी सजा
सिरसा में लव मैरिज करने के बाद स्वजनों ने पति के साथ जा रही युवती का अपहरण कर हत्या कर दी थी। पति की शिकायत पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
सिरसा, जेएनएन। हरियाणा में प्रेम विवाह हो और विवाद न पनपे शायद ही ऐसा हो। मगर प्रेम विवाह में कई बार ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जिसके नुकसान की भरपाई शायद ही कभी हो पाए। एक ऐसे ही केस में सिंरसा के गांव दड़बी में प्रेम विवाह के बाद युवती की हत्या कर देने के मामले में अदालत ने 11 को दोषी करार दे दिया है। 11 में से सात को हत्या कर देने तथा सात को मारपीट व अपहरण के मामले में दोषी ठहराया है। तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही मामलों में दोषी माने गए हैं। अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में कर्ण सिंह, विकास, मुख्तयार, जगतार, बूटा सिंह, बलवीर कौर, रानी को दोषी माना है। इसी तरह हरदीप, रानी, गुड्डो, बिमला, कर्ण सिंह, विकास, मुख्तयार व जगतार को मारपीट व अपहरण के मामले में दोषी मान लिया है। कर्ण ङ्क्षसह, विकास, मुख्तयार दोनों ही मामलों में दोषी माने गए हैं। अदालत ने विलियम सिंह, परमजीत कौर, कालू, रूप कुमार, नरेंद्र, हस्सो देवी, परमजीत कौर पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं माना।
ये था मामला
गांव दड़बी निवासी मनमीत ङ्क्षसह के साथ पड़ोसी युवती अमनदीप कौर ने प्रेम विवाह किया और अगस्त 2014 में हाई कोर्ट में प्रेम विवाह कर सुरक्षा मांगी। 22 अगस्त तक दोनों सिरसा के प्रोटक्शन हाउस में रहे और इसके बाद गांव लौट गए। 30 सितंबर को मनमीत व अमनदीप कौर मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिश्तेदारी में भावदीन जा रहे थे। घर से निकलने के बाद युवती के स्वजनों ने उन्हें घेर लिया। मनमीत ङ्क्षसह के साथ मारपीट कर युवती का अपहरण कर ले गए।
खेतों में पड़ा मिला था शव
गांव भरोखां के खेतों में 2 अक्टूबर 2014 को खून से लथपथ शव पड़ा होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती की पहचान अमनदीप कौर के रूप में हुई। पुलिस ने मनमीत सिंह की शिकायत पर मृतक अमनदीप कौर के पिता राम सिंह, भाई कर्ण ङ्क्षसह, चानन, सोनू, विक्की, गुड्डो देवी, टिंकू, पूजा, रानी देवी, मुख्तयार सिंह सहित 17 के खिलाफ केस दर्ज करवाया।