अवैध संबंधों के शक में कर दी थी युवक की हत्या, दोषी को मिला आजीवन कारावास
पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में सुखविंद्र ने कर दी थी युवक की कुल्हाड़े से काट हत्या, अदालत ने सजा के साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जेएनएन,फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार रतिया पुलिस थाना ने 11 अगस्त 2018 को मृतक जीताराम के भाई मलकीत सिंह की शिकायत पर अलीका निवासी जेलाराम के खिलाफ धारा 302,279 के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन पुलिस जांच-पड़ताल के दौरान सुखविन्द्र सिंह उर्फ माघी को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था।
बाद में मलकीत सिंह ने शक जाहिर किया कि सुखविन्द्र सिंह की पत्नी के साथ मृतक जीताराम के अवैध संबंध थे। पुलिस ने सुखविन्द्र सिंह से मृतक का मोबाइल व हत्या में प्रयोग किया गया कुल्हाड़ा भी बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपित सुखविन्द्र सिंह को 26 अक्टूबर को इस मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने इसके साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कि कहा कि जुर्माने के 60 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये मृतक जीताराम के बच्चों को बराबर हिस्से में दिए जाएं। वहीं अधिवक्ता ने कहा कि मामले में बेहद जल्द न्याय देने का काम किया गया है।