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शादी के डेढ़ साल बाद ही पति ने की थी पत्‍नी की हत्‍या, अब जेल में गुजारनी होगी पूरी जिंदगी

रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने हत्‍या मामले में फैसला सुनायाजेठ व जेठानी को किया बरी। 2017 में पत्‍नी की पति ने चाकू से गला रेतकर की थी हत्या

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 01:01 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 01:01 PM (IST)
शादी के डेढ़ साल बाद ही पति ने की थी पत्‍नी की हत्‍या, अब जेल में गुजारनी होगी पूरी जिंदगी
शादी के डेढ़ साल बाद ही पति ने की थी पत्‍नी की हत्‍या, अब जेल में गुजारनी होगी पूरी जिंदगी

रोहतक, जेएनएन। विवाहिता की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं आरोपित जेठ व जेठानी को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है। तीनों करीब ढाई वर्ष तक जेल में बंद रहे थे।

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जनता कालोनी निवासी रामफल ने बताया कि उसने अपनी बेटी रिंकी की शादी फरवरी 2016 में चिराग निवासी संजय कालोनी के साथ की थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरोपित उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद कई बार पंचायत के माध्यम से समझौता किया गया। आरोप है कि 9 सितंबर 2017 को रिंकी की हत्या उसके पति चिराग, जेठ व जेठानी ने मिलकर कर दी है।

जब वह बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसकी बेटी बेड पर पड़ी थी और आरोपितों के हाथ में हथियार लगे हुए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपित पति चिराग, जेठ मनोज व जेठानी मोनिका को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने सभी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपित चिराग की निशानदेही पर दिल्ली से हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल ने चिराग को रिंकी की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी। जबकि प्रकरण में आरोपित जेठ व जेठानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पीडि़त रामफल ने कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।


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