कार चालक से लूटपाट कर की थी हत्या, अब तीसरे दोषी को भी उम्र कैद Hisar news
दोषी को 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले दो आरोपितों को कोर्ट पहले उम्र कैद की सजा सुना चुकी है।
फतेहाबाद, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने लूटपाट कर चालक की हत्या करने के आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी को 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले दो आरोपितों को कोर्ट पहले उम्र कैद की सजा सुना चुकी है।
जींद के दनौदा खुर्द निवासी विनोद उर्फ लंगड़ा, अनिल व प्रवीण के खिलाफ शहर पुलिस टोहाना ने 3 जुलाई 2010 को हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में कार चालक बिट्टू के पिता मोटीलोहारवाली निवासी नारायण दास ने 2 जुलाई 2010 को शिकायत दी कि उसका 20 वर्षीय बेटा कार चलता है और यात्रियों को भी एक गांव से दूसरे गांव में छोड़कर आता है। उसी दिन अज्ञात व्यक्ति उसकी कार बरवाला से टोहाना के लिए बुकिंग पर ले गया और बाद में बिट्टू का शव कमालवाला क्षेत्र में समैन माइनर पुल पर बरामद हुआ।
उसकी गोली मार कर हत्या की गई थी। बाद में पुलिस ने सबूत के आधार पर जींद के दनौदा खुर्द निवासी विनोद उर्फ लंगड़ा, अनिल व प्रवीण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वहीं कुछ दिन बाद अनिल व प्रवीण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अदालत ने 11 अक्टूबर 2012 को प्रवीण व अनिल को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। वही विनोद को पीओ घोषित कर दिया था।
इस मामले में पुलिस ने 16 मार्च 2018 को विनोद को उसी गांव से गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने विनोद को दोषी मानते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।