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डबल मर्डर के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, दो भाइयों को पीट-पीट कर उतारा था मौत के घाट

रोहतक के गांव में दोहरे हत्याकांड में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि सबूतों के अभाव में दूसरे आरोपित को आरोपमुक्त कर दिया गया है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 10:53 AM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 10:53 AM (IST)
डबल मर्डर के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, दो भाइयों को पीट-पीट कर उतारा था मौत के घाट
रोहतक में दो भाइयों की हत्‍या करने के मामले में फैसला सुनाया गया है

रोहतक, जेएनएन। रोहतक के गांव बहुजमालपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि सबूतों के अभाव में दूसरे आरोपित को आरोपमुक्त कर दिया गया है। मामले के अनुसार, बहुजमालपुर गांव के रहने वाले सतीश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि एक नवंबर 2017 को शाम के समय उसका भाई धर्मबीर व सुनील घर से गए थे। देर रात तक धर्मबीर वापस नहीं लौटा।

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धर्मबीर को फोन किया तो उसने बताया कि सुनील, नसीब और उसकी मौसी का लड़का अकालगढ़ बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद वह वापस आ जाएगा। तड़के करीब चार बजे जब उन्होंने मकान का दरवाजा खोला तो गेट के सामने धर्मबीर और सुनील खून से लथपथ हालत में पड़े थे। बाइक भी उनके ऊपर ही पड़ी थी। दोनों को चोट मारकर मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में नसीब और नवीन के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था।

कोर्ट ने सभी तथ्य और सबूतों को देखते हुए मंगलवार को नवीन को बरी कर दिया। जबकि नसीब को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आरसी दलाल ने बताया कि मामले में 16 गवाह थे, जिसमें मृतक के भाई सतीश की गवाही अहम साबित हुई। सतीश ने ही आखिरी बार धर्मबीर को नसीब के साथ देखा था। सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।


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