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हिसार में जमीन नाम नहीं करवाने पर पिता की कर दी थी हत्या, दोषी बेटे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

कलरभैणी निवासी सतबीर की हत्या के मामले में आरोपित बेटे सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने आरोपित को 3 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने आरोपित पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 08:45 AM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 08:45 AM (IST)
हिसार में जमीन नाम नहीं करवाने पर पिता की कर दी थी हत्या, दोषी बेटे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद
सोनू ने पिता सतबीर से विवाद में हत्या कर जमीन में शव दफन किया था

जागरण संवाददाता, हिसार। एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने कलरभैणी निवासी सतबीर की हत्या के मामले में आरोपित बेटे सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने आरोपित को 3 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने आरोपित पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अब तीन साल के बाद फैसला आया है। आरोपित सोनू ने अपने हिस्से की जमीन नाम करवाने को लेकर पिता सतबीर से विवाद किया था। इसी वजह से पिता ही हत्या कर घर के पास जमीन में दफन कर दिया था।

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इस मामले में साल 2018 में 31 दिसंबर को बरवाला थाना में सतबीर के दूसरे बेटे सुभाष की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में सुभाष ने बताया था कि माता का देहांत होने के बाद वह मोठ में अपनी बुआ रामरती के पास रहने लगा था। उसकी बहन सिंगवा निवासी मुकेश देवी का कहना था कि उसके भाई सोनू ने अपने साले नियाणा निवासी राहुल के साथ मिलकर पिता सतबीर के साथ महाकाली होटल में 17 दिसंबर 2018 को मारपीट की थी।

उसके बाद सोनू अपने पिता सतबीर को अपने घर हसनगढ़ ले गया था। उसके बाद से सतबीर लापता था। बाद में पता चला था कि सोनू व राहुल ने मिलकर उसके पिता की हत्या की है और शव को खुर्दबुर्द करने के लिए सोनू के घर के पास जमीन में गाढ़ दिया था। इसके बाद 6 जनवरी को उसके पिता के शव को वहां से निकाला गया था।

इन धाराओं के तहत मिली सजा

धारा - सजा - जुर्माना - अतिरिक्त सजा

302 - उम्रकैद - 25 हजार रुपये - एक वर्ष

201 - पांच वर्ष - 10 हजार रुपये - 6 महीने


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