छात्रा का अपहरण किया था सामूहिक दुष्कर्म, हिसार के दो दोषियों को 20 साल कैद
दुष्कर्म से आहत होकर पीडि़ता ने जहर निगल लिया था और मरने से पहले बयान दिए थे। पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी जिसमें आरोपित हिसार के किरमारा गांव के निकले
हिसार/जींद, जेएनएन। दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराधों को लेकर कोर्ट बेहद सख्त है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने नर्सिंग छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुराचार करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है।
एक गांव की युवती नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी। 19 मई 2016 को वह कॉलेज से छुट्टी होने के बाद पटियाला चौक पर गांव जाने वाले वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान कार में दो युवक आए और जबरदस्ती उसे गाड़ी में डाल लिया। जहां पर चलती गाड़ी में उसके साथ दुराचार किया और करीब तीन घंटे के बाद आरोपित गांव के अड्डे पर छोड़कर फरार हो गए। छात्रा ने घर पहुंचते ही जहरीला पदार्थ निगल लिया।
मरने से पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए। जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ अपरहण, सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान दुराचार के मामले में हिसार जिले के गांव किरमारा निवासी गुलाब, गांव खानपुर हिसार निवासी सुमित को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।