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दुष्‍कर्म के तीन मामलों में सुनाई दस साल सजा, साथ ही एससी-एसटी एक्ट में दी उम्रकैद

अदालत ने बंधक बनाकर एक किशोरी से दुष्कर्म करने और 6 पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के मामले में गांव निवासी दोषी कुलदीप को कठोर आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई है। यह तीसरी ऐसी सजा है

By manoj kumarEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 02:10 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 02:10 PM (IST)
दुष्‍कर्म के तीन मामलों में सुनाई दस साल सजा, साथ ही एससी-एसटी एक्ट में दी उम्रकैद
दुष्‍कर्म के तीन मामलों में सुनाई दस साल सजा, साथ ही एससी-एसटी एक्ट में दी उम्रकैद

हिसार, जेएनएन। एडीजे डा. पंकज की अदालत ने बंधक बनाकर एक किशोरी से दुष्कर्म करने और 6 पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के मामले में एक गांव निवासी दोषी कुलदीप को कठोर आजीवन कारावास की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को दुष्कर्म में 10 साल की कैद और एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हिसार की अदालत में एससी-एसटी एक्ट में यह तीसरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे 15 फरवरी को दोषी करार दिया था।

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पुलिस ने इस संबंध में 25 जुलाई 2017 को किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म व मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, 6 पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। एक गांव की 15 साल की लड़की ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि वह सातवीं कक्षा तक पढऩे के बाद घर पर रहती है। वह कल 12 बजे घर से गोबर डालने गई थी। वह वापस लौट रही थी। रास्ते में कुलदीप अपने घर के दरवाजे में खड़ा था।

वह मुंह दबाकर उसे अपने घर में ले गया। उसने कुंडी बंद करके मेरे हाथ पर डंडा मारा था। फिर उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। मैंने शोर मचाया तो वहां चौकीदार ने आकर मुझे छुड़ाया था। वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। कुलदीप ने बंदूक जैसी वस्तु उसे मारकर धमकी देकर कहा था कि यदि यह बात किसी को बताई तो तुझे और तेरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था।


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