कहीं गर्भवती, तो कहीं पति-पत्नी की हत्या की, कहीं छात्राओं से की छेड़छाड़, सबको मिली सजा Hisar news
हिसार में तीन और रोहतक में एक बड़े मामले में फैसला आया है। हत्या छेड़छाड़ और आत्महत्या के उकसावे के सभी मामलों में पीडि़तों काे न्याय मिला है तो अपराधियों को कड़ी सजा मिली है
हिसार, जेएनएन। हिसार में तीन और रोहतक में एक बड़े मामले में फैसला आया है। सभी मामलों में पीडि़तों काे न्याय मिला है तो अपराध करने वालों को सजा मिली है। कोर्ट से आने वाले ये फैसले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अपराध करने वाला कोई भी बच नहीं सकता तो उनके लिए सबक भी हैं जो दूसरों के जीवन की कद्र नहीं समझते हैं। पढ़ें चारों फैसलों में किसने किया अपराध, क्या मिली सजा............
गर्भवती महिला की हत्या करने के दोषी पति को 10 साल कैद
हिसार : दहेज के लिए गर्भवती महिला से मारपीट करने और उसकी हत्या करने के मामले में एडीजे डा. पंकज की अदालत ने आदमपुर के जवाहर नगर निवासी धर्मपाल को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। धर्मपाल को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार राजस्थान के हनुमानगढ़ के जोगीवाला गांव निवासी धर्मपाल की भतीजी गायत्री उर्फ सुमित की शादी सात मई 2017 को आदमपुर के जवाहर नगर निवासी धर्मपाल के साथ हुई थी। शादी के एक माह बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई। 19 दिसंबर 2017 को गायत्री के पति धर्मपाल ने परिजनों को फोन कर कहा कि गायत्री सुबह से गायब है।
पुलिस में उसके बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था। 25 दिसंबर 2017 को गायत्री का शव भादरा में सिद्धमुख नहर में मिला। पुलिस को सूचना मिली और परिवार के सदस्य पहुंचे। मृतका के भाई कर्मबीर के बयान पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। कर्मबीर ने कहा कि उसकी बहन से उसका जीजा धर्मपाल नौकरी लगने के लिए एक लाख रुपये की मांग कर रहा था। गायब होने से पहले भी उसकी बहन ने घर फोन कर मारपीट की बात कही थी। कर्मबीर ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन हादसे के दौरान पांच माह की गर्भवती थी। पुलिस ने इस मामले में ससुराल पक्ष के लोगों पर केस दर्ज किया था। अब अदालत ने धर्मपाल को दहेज के लिए हत्या करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर सीआरपीएफ के जवान को सात साल कैद
हिसार : सीआरपीएफ में तैनात डाबड़ा गांव निवासी परमजीत को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज के लिए तंग करने के मामले में अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। परमजीत को शुक्रवार को अदालत ने दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार डाबड़ा गांव निवासी परमजीत की शादी गुंजार निवासी नीलम से 9 दिसंबर 2016 को हुई थी। मृतका के पिता ईश्वर ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी से शादी के कुछ माह बाद से ही दहेज में गाड़ी नहीं लाने पर मारपीट की जाती थी। इस मामले में काफी बार पंचायत हुई थी। ईश्वर ने बताया था कि पांच सितंबर 2018 को उनकी बेटी का फोन आया था कि उसके साथ मारपीट की गई और उसको जान से मार सकते हैं। बाद में ईश्वर को परमजीत ने नीलम के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी थी। इलाज के दौरान नीलम की मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत ने परमजीत को शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
गुरुकुल घिराये के संचालक कृष्णा नंद को छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में सात साल कैद
हिसार : गुरुकुल घिराये के संचालक कृष्णा नंद पर करीब सवा साल पहले गुरुकुल की छात्रा ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एडीजे डा. पंकज की अदालत ने संचालक को दोषी मानते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपित गुरुकुल की प्राचार्या को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 25 सितंबर 2018 को कन्या गुरुकुल घिराये की छात्रा ने संचालक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। छात्रा ने कहा था कि वह घिराये गुरुकुल स्वामी दीप्तानंद कन्या में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपनी मर्जी से गाय की सेवा करती थी।
मामला दर्ज होने से करीब तीन सप्ताह पहले छात्रा अपनी एक दोस्त के साथ गोशाला में गाय को चारा डालने गई थी। संचालक कृष्णा नंद गोशाला में उस समय पहुंच गया और दूसरी छात्रा को वहां से भेज दिया और शिकायतकर्ता छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने हॉस्टल में जाकर अपनी सहेली को पूरी बात बताई। उस सहेली ने पूरी बात सुनने के बाद प्राचार्या को बात बताई थी। आरोप था कि उसके बाद प्राचार्या ने शिकायतकर्ता को बुलाकर धमकाया था और हॉस्टल से निकालने की धमकी दी थी। डर के कारण छात्रा ने किसी को बात नहीं बताई और काफी दिन बाद अपने पिता को पूरी बात बता दी। उसके बाद काफी लड़कियों ने अपने परिवार को बातें बता दी थी। पुलिस ने छात्रा के बयान पर गुरुकुल संचालक सहित प्राचार्या पर केस दर्ज किया था। उस मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कृष्णा नंद को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट व छेड़छाड़ मामले में सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने प्राचार्या को इस मामले से बरी कर दिया।
पति-पत्नी की पीट पीट कर कर दी थी हत्या, एक दोषी को उम्र कैद, तीन बरी
महम (रोहतक) : महम क्षेत्र के गांव मुरादपुर टेकना में डेढ़ वर्ष पूर्व हुई दंपती की हत्या के मामले में चार आरोपितों में से गांव के ही राजू को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उम्र कैद कैद की सजा सुनाई है। जबकि तीन अन्य आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। डेढ़ वर्ष पूर्व दंपति की पड़ोसी द्वारा रंजिशन पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
26 मई 2018 को महम के गांव मुरादपुर टेकना निवासी ओमप्रकाश पुत्र मांगेराम ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि पड़ोसी धर्मवीर के पुत्र व पत्नी द्वारा एकत्रित होकर उसके भाई जगदीश व भाभी शकुंतला के साथ मारपीट की। जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में पीजीआइ में भर्ती कराया गया तो दोनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित राजू, बुचा, बिट्टू व बाला देवी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए राजू को दोषी पाया।