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दुष्कर्म के मामले में फंसाने का डर दिखा 10 लाख ऐंठने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

दुष्कर्म के मामले का डर दिखाकर दस लाख रुपये ऐंठने के मामले में आरोपित खाप नेता हरदीप शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी है

By Edited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 10:20 AM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 10:20 AM (IST)
दुष्कर्म के मामले में फंसाने का डर दिखा 10 लाख ऐंठने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

संवाद सहयोगी, हांसी : दुष्कर्म के मामले का डर दिखाकर दस लाख रुपये ऐंठने के मामले में आरोपित खाप नेता हरदीप शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। वहीं, दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी अदालत या पुलिस के समक्ष पेश नहीं होने पर जिला पुलिस ने इस मामले में आरोपित हरदीप शर्मा, पप्पू गुर्जर व धोलिया गुर्जर को भगोड़ा घोषित करवाने के लिए अदालत से विज्ञापन जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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मंगलवार को हांसी कोर्ट में पुलिस का पक्ष सुनने के बाद 11 दिसंबर तक दोनों आरोपितों को पुलिस के समक्ष पेश होने के आदेश सुनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। अगर दोनों आरोपित इस तारीख तक पेश नहीं होते हैं तो अदालत से विज्ञापन जारी करवाकर उन्हें भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि बोघा राम कालोनी निवासी रमेश धोबी ने 15 सितंबर को एसपी को शिकायत दी थी कि शहर थाने के दो पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर धोलिया गुर्जर, पप्पू गुर्जर व हरदीप शर्मा ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने का डर दिखाकर 10 लाख रुपये ऐंठ लिए।

इस मामले में तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार की जांच के बाद पुलिस ने एसआइ जयबीर व एएसआइ रणबीर को सस्पेंड कर दिया था व धोलिया गुर्जर, पप्पू गुर्जर व हरदीप शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद से ही तीनों आरोपित फरार चल रहे हैं व सेशन कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट द्वारा भी उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है।


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