11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपित दोषी करार, सजा कल
किशोरी घर के बाहर बने शौचालय में गई थी। वह जब बाहर निकली थी पड़ोसी विक्रम उर्फ महाराज ने उसका मुंह दबा लिया। वह उसे धमकी देते हुए पड़ोस में ही खाली मकान में ले गया और जबरदस्ती की
हिसार, जेएनएन। हिसार के जिले के एक गांव में 11वीं कक्षा में पढऩे वाली नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे डा. पंकज की अदालत ने विक्रम उर्फ महाराज को दोषी करार दिया है। अदालत की तरफ से 8 फरवरी को उसे सजा सुनाई जाएगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 22 नवंबर 2017 को सदर थाना में शिकायत देकर नाबालिग ने बताया कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। 22 नवंबर 2017 को रात करीब साढ़े 10 बजे घर के बाहर बने शौचालय में गई थी। वह जब बाहर निकली थी पड़ोसी विक्रम उर्फ महाराज ने उसका मुंह दबा लिया। वह उसे धमकी देते हुए पड़ोस में ही खाली मकान में ले गया और जबरदस्ती की।
उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग किसी तरह से उससे छूटी और उसी समय घर आकर पूरी बात बताई। परिजन विक्रम को पकडऩे गए तो गए लेकिन वह भाग गया। भागते हुए उसके पैर भी चोट लग गई। बाद में पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद अब विक्रम को दोषी करार दिया है। उसे 8 को सजा सुनाई जाएगा।