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शहर के 63 बड़े संस्थानों पर निगम का शिकंजा

पर्यावरण सरंक्षण के लिए बल्क गारबेज जनरेटर्स को निगम थमा रहा नोटिस कचरे का मांगा रिकार्ड

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 06:16 AM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 06:16 AM (IST)
शहर के 63 बड़े संस्थानों पर निगम का शिकंजा

-पर्यावरण सरंक्षण के लिए बल्क गारबेज जनरेटर्स को निगम थमा रहा नोटिस, कचरे का मांगा रिकार्ड फोटो : 42

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जागरण संवाददाता, हिसार : नगर निगम प्रशासन प्रदेश के बल्क गारबेज जनरेटर्स (अत्यधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान) पर शिकंजा कसने जा रही है। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 की अनुपालना करवाने के लिए शहर के 63 बल्क गारबेज जनरेटर्स को नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरु की गई है। शुक्रवार को नगर निगम के सहायक सफाई निरीक्षकों ने अपने अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उन्होंने बल्क गारबेज जनरेटर्स को नोटिस थमाए है। नोटिस के माध्यम से इन गारबेज जनरेटर्स को कचरा सेग्रीगेशन करने के संबंध में दिशा निर्देश देने के साथ ही अपने गीले कचरे का खाद तैयार करने के रुप में स्वय निस्तारण करने के आदेश दिए है। साथ ही निगम प्रशासन ने इन संस्थानों से अपने मौजूदा कचरे की रिपोर्ट भी तलब की है ताकि निगम को इनकी मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी हो सकें।

साल 2019 में निगम ने किया था सर्वे मिले थे 64 संस्थान

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पर्यावरण बचाव को लेकर सख्त हुआ तो साल 2019 में नगर निगम ने बल्क गारबेज जनरेटर्स को चिन्हित करने के लिए उनका सर्वे किया था। ताकि उनसे एनजीटी के आदेशानुसार सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 को पालना करवाई जा सकें। सर्वे में निगम टीम ने 64 संस्थान चिन्हित किए जिनमें से प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलता है। रूल-2016 के अनुसार इन सभी संस्थानों को अपने गीले कचरे का स्वयं निपटान करना अनिवार्य है। इसी क्रम में उन्हें नोटिस थमाए जा रहे है।

पूर्व सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बल्क गारबेज जनरेटर्स में ये संस्थान है शामिल : इनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ग्लोबल स्पेश, आधार अस्पताल, शारदा अस्पताल, सीएमसी अस्पताल, जिदल अस्पताल सहित होटल व रेस्टोरेंटर्स में गोबिद पैलेस, लजीज पैलेस, ग्रेस होटल सहित जिदल फैक्टरी, टायर फैक्टरी, मार्केट कमेटी और सिविल अस्पताल भी शामिल है।

पांच बड़े बल्क गारबेज जनरेटर्स

- हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (एचएयू)

-गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (जीजेयू)

-सिविल अस्पताल

-जिदल अस्पताल

-नई सब्जी मंडी

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ये है रूल : सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत जो संस्थान अत्याधिक वेस्ट उत्पन्न करते हैं। उन्हें अपने स्तर पर वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना होगा। रुल की पालना नहीं करने वालों पर जुर्माना या दंड का प्रावधान है। साथ ही निगम इन संस्थानों को सील भी कर सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के चैप्टर 3 सेक्शन 15 के तहत 1 लाख तक जुर्माना और पांच साल की कैद की सजा भी हो सकती है।

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ये भी जानें

शहर से प्रतिदिन कचरा निकलता है : 180 टन जिसमें (सूखा व गीला कचरा लगभग बराबर)

गीले कचरे से तैयार होने वाली अनुमानित खाद : औसतन 5 टन

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वर्जन

निगम स्टाफ को शहर को स्वच्छ व साफ बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए है। इस दिशा में सफाई कर्मी कार्य कर रही है। इसी क्रम में बल्क गारबेज जनरेटर्स को नोटिस भेजे होंगे। इस बारे में स्टाफ से अभी रिपोर्ट नहीं ली है।

- अशोक कुमार गर्ग, कमिश्नर, नगर निगम हिसार।


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