दसवीं की छात्रा से किया था दुष्कर्म का प्रयास, दोषी को तीन साल की सजा
नाबालिग लड़की ने बताया कि वह दसवीं क्लास की छात्रा है। रात के समय वह मकान में बने टॉयलेट में जा रही थी। इसी बीच पड़ोस का रहने वाला एक युवक उनके मकान में दीवार फांदकर आ गया।
रोहतक, जेएनएन। सिटी थाना क्षेत्र की एक कालोनी में किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार, सितंबर 2018 में सिटी थाने में शिकायत देते हुए नाबालिग लड़की ने बताया कि वह दसवीं क्लास की छात्रा है। रात के समय वह मकान में बने टॉयलेट में जा रही थी। इसी बीच पड़ोस का रहने वाला एक युवक उनके मकान में दीवार फांदकर गया। आरोपित ने किशोरी को पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
विरोध करने पर आरोपित ने पीडि़ता के साथ मारपीट की। शोर सुनकर परिजनों की आंख खुल गई। इसके बाद पीडि़ता के परिजन वहां पर पहुंचे। तब आरोपित जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित को दोषी करार दिया गया था।
दुष्कर्म के आरोपित गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे
महम : क्षेत्र के गांव की युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया था कि शुक्रवार रात गांव के एक युवक ने उसे बहाने से घर से बाहर बुलाया और फिर गाड़ी में बैठाकर उसे बहादुरगढ़ ले गया। वहां पर उसके दोस्त भी थे। दो आरोपितों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। महम थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपित कुलदीप और अजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।