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नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता को सीजेएम ने दी 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीडि़ता को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

By manoj kumarEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 04:53 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 01:04 PM (IST)
नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता को सीजेएम ने दी 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद
नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता को सीजेएम ने दी 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद

हिसार, जेएनएन। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीडि़ता को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सुरेंद्र कुमार ने जिला एडीआर सेंटर में पीडि़ता को आर्थिक सहायता की एफडीआर (फिक्सड डिपॉजिट रिसीट) प्रदान की।

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सीजेएम एवं प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों के लिए गठित विशेष कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. पंकज ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 30 सितंबर को आरोपी हांसी के गांव सिसाय कालीरावण निवासी सुरेंद्र उर्फ बुच्चा को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

दुष्कर्मी को सजा होने के बाद 19 नवंबर को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पास पीडि़ता को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश भेजी गई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए आज पीडि़ता को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा पीडि़त योजना 2013 के क्लॉज 4 के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

बता दें कि नए प्रावधान के तहत दुष्‍कर्म का शिकार हुई पीडि़ताओं की आर्थिक मदद करने का प्रावधान लागू किया गया है। ऐसे में इस केस में इसी प्रावधान के तहत मदद करने का काम किया गया है। दुष्‍कर्म का शिकार युवतियां स्‍वालंबी बन कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकें इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।


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