Coronavirus: हिसार से दूसरे राज्यों व लॉकडाउन जिलों में नहीं जाएंगी बसें, ट्रेनें भी बंद
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए परिवहन विभाग का फैसला घर से पूछताछ करने के बाद ही यात्र करें।
हिसार, जेएनएन। कोरोना के वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए रेलवे और रोडवेज ने अहम फैसले लिए हैं। रेलवे ने जहां 31 मार्च रात 12 बजे तक अपनी सभी ट्रेनें रद कर दी हैं। रेलवे की जो ट्रेनें 22 मार्च को सुबह 04.00 बजे तक रवाना हो चुकी हैं, वे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी।
वहीं रोडवेज ने दूसरे राज्यों में अपनी बसों के जाने और हरियाणा के लॉक डाउन सात जिले (पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम) में बसें न भेजने और इनको पार करके दूसरे जिलों में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर रोहतक किसी को जाना है तो बस केवल मुंढाल के आसपास तक जाएगी। वहीं चंडीगढ़ जाने वाले अंबाला तक और पानीपत जाने वाले जींद तक बसें जाएंगी।
रेलवे 31 तक आरक्षित और अनारक्षित टिकटें जारी नहीं करेगा
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते रेल मंत्रलय द्वारा 31 मार्च तक सभी यात्री रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। इस को ध्यान में रखते हुए बीकानेर मंडल पर भी इस अवधि में किसी भी प्रकार की आरक्षित और अनारक्षित टिकटें जारी नहीं की जाएगी और ना ही इस अवधि में कोई रिफंड दिया जाएगा। यात्री अपना रिफंड रेलवे द्वारा अस्थाई रूप से परिवर्तित रिफंड नियमों के अंतर्गत ले सकते हैं। अग्रिम आरक्षण अवधि की बुकिंग के लिए यात्री आइ आरसीटीसी की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
कोई भी बस राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। इसके अलावा लॉक डाउन वाले जिलों में भी बसें नहीं भेजी जाएंगी। ना ही इन जिलों को कोई रोडवेज बस क्रॉस करेगी। यात्री पूछताछ करने के बाद ही अपनी यात्र करें ताकि उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े।
राहुल मित्तल, जीएम, रोडवेज।
रिफंड नियमों में किए गए अस्थायी परिवर्तन
21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वाले ई-टिकट धारियों को पहले की तरह स्टेशन पर रिफंड लेने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वाले रिजर्वेशन काउंटर से लिए टिकटों वाले यात्रियों की ट्रेन यदि रेल प्रशासन द्वारा रद्द की जाती है, तो यात्री 3 घंटे या 72 घंटे की पहले वाली कंडीशन के बजाय यात्र तिथि से 45 दिन के बीच रिजर्वेशन काउंटर पर अपना रिफंड लेने के लिए टिकट प्रस्तुत कर सकते हैं।
रेल प्रशासन द्वारा यदि ट्रेन रद्द नहीं की गई है और यात्री यात्र नहीं कर रहा है, तो यात्री रिफंड लेने के लिए स्टेशन से यात्र तिथि से 3 दिन की बजाय 30 दिन में सीसीओ-सीसीएम क्लेमस ऑफिस में टीडीआर ( टिकट डिपाजिट रिसिप्ट) सबमिट कर सकते हैं। पहले यह नियम 10 दिन का था।
यदि यात्री 139 नंबर के द्वारा टिकट कैंसिल करता है तो वह ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर के पहले के नियम की बजाए 30 दिनों के अंदर अपना टिकट प्रस्तुत कर रिफंड प्राप्त कर सकता है।
नोट : यह रिलैक्सेशन 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा यह सुविधा कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण स्टेशन पर अधिक भीड़ व यात्रियों में परेशानी कम करने के लिए की गई है।