सोलर सिस्टम बेचा तो होगी किसान पर कार्रवाई, जगह बदलने पर खत्म हो जाएगी कंपनी की गारंटी
हरियाणा में सरकार द्वारा किसानों को सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत कम करना है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगा सकते और न ही कंपनी ऐसा कर सकती है।
रोहतक, जागरण संवाददाता। खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए सोलर सिस्टम लगवा कर फिर उन्हें बेचने वाले किसानों पर कार्रवाई होगी। नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही है कि कृषि कार्य के लिए लगवाया गया सौलर सिस्टम किसानों के द्वारा अब किन्हीं दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सौलर सिस्टम के लिए निर्धारित की गई जगह के अलावा सोलर पम्प सेट दूसरी जगह लगाया तो सब्सिडी का अधिकार नहीं है और किसी अन्य को बेच दिया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
75 प्रतिशत मिलता है अनुदान
सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत कम करना है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगा सकते और न ही कंपनी ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से सरकार सब्सिडी की राशि वापिस ले लेगी और कंपनी द्वारा दी गई गांरटी भी खत्म हो जाएगी। अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिए गए सोलर पंप सिस्टम का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निरीक्षण के समय लगाए गए पंप अपने स्थान पर न मिलने पर किसान व कंपनी दोनों पर कार्यवाही की जा सकती है।
लाभार्थियों के लिए काम की बात
जिला परियोजना अधिकारी सुबीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने सोलर वाटर पंप लगवाने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदक की ओर से आनलाइन आवेदन करते समय आवेदन पूर्ण रूप से पूरा न होने पर लाभार्थी हिस्से की हुई कटौती संबधित दस्तावेज (आवेदन की प्रति, जमीन की फर्द, कटौती रसीद) नौ दिसंबर, 2021 तक जिला विकास भवन, प्रथम तल, कमरा नम्बर 115 में जमा करवाएं।
अधिकारियों के अनुसार
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल ने बताया कि उनके पास शिकायतें पहुंच रही हैं कि कुछ लोग सब्सिडी लेकर अपने सोलर सिस्टम को बेच देते हैं या फिर उसे किसी दूसरे कार्य में प्रयोग के लिए किसी अन्य जगह ले जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।