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सिरसा में बंद कमरे में 100 और खुली जगह पर 200 से अधिक लोग इकट्ठा हुए तो होगी कार्रवाई

सभी सामाजिक सांस्कृतिक खेल राजनैतिक धार्मिक शैक्षणिक पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों में निधारित संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हिदायतें जारी की गई हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 03:41 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 03:41 PM (IST)
सिरसा में बंद कमरे में 100 और खुली जगह पर 200 से अधिक लोग इकट्ठा हुए तो होगी कार्रवाई
हिसार और रोहतक समेत हरियाणा के छह जिलों में समारोहों में 50 -100 लोगों के इकट्ठा होने की स्‍वीकृति है

सिरसा, जेएनएन। राज्य सरकार ने निर्देशानुसार कोविड-19 के मद्देनजर सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों में निधारित संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि समारोह हॉल या ओपन स्पेस की जगह अनुसार लोगों की संख्या तय की गई है। उन्होंने बताया कि बंद कमरे या हॉल में 100 लोग और खुली जगह में 200 लोगों के इकट्ठे होने की मंजूरी रहेगी। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं हिसार और रोहतक समेत हरियाणा के छह जिलों में समारोहों में केवल 50 और 100 लोगों के इकट्ठा होने की स्‍वीकृति है।

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समारोह के लिए जिला व पुलिस प्रशासन से लेनी होगी स्वीकृति

इन सभी समारोह के आयोजन के लिए जिला व पुलिस प्रशासन से स्वीकृति व एनओसी लेना आवश्यक है। कार्यक्रम आयोजकों को इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर जारी हिदायतों की पालना करनी होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर इन कार्यक्रमों का निरीक्षण भी किया जाएगा तथा हिदायतों की अवहेलना करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाए।


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