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हिसार में नशे के सौदागर दोषी युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना

टोहाना निवासी संजय कुमार को वीरवार को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आजाद नगर थाना में 12 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 04:01 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 04:01 PM (IST)
हिसार में नशे के सौदागर दोषी युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना
नशा तस्‍कर को हिसार में कड़ी सजा सुनाई गई है

जागरण संवाददाता, हिसार: 100 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार दोषी टोहाना निवासी संजय कुमार को वीरवार को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आजाद नगर थाना में 12 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में अदालत ने सजा के साथ दोषी संजय पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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जुर्माना न भरने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 30 नवंबर को संजय को दोषी करार दिया था और सजा के लिए दो दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात एएसआई नरेश कुमार ने आजाद नगर थाना में 12 नवंबर 2019 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि 12 नवंबर 2019 को वह अपनी टीम सहित राजगढ़ रोड नाका पर मौजूद थे।

उस दौरान उन्हें सूचना मिली की राजगढ़ की तरफ से राजस्थान नंबर की एक गाड़ी में एक युवक डोडा पोस्त लेकर हिसार की तरफ आ रहा है। सूचना मिलने पर टीम सहित आजाद नगर में दमकल केंद्र के पास नाकाबंदी की। उस दौरान राजगढ़ की तरफ से एक कार आती दिखाई दी। कार चालक को इशारा देकर रुकने को कहा। उसने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी बंद हो गई थी।

मौके पर गाड़ी चालक को काबू कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम टोहाना निवासी संजय कुमार बताया था। गाड़ी को चेक किया तो उसमें 20-20 किलो के पांच कट्टों में कुल 100 किलोग्राम डोडा पोस्त भरा मिला था। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।


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