पति के साथ बाइक पर जा रही युवती से किया था सामूहिक दुष्कर्म, दोषियों को 20 साल कैद
एडीजे डा. पंकज की अदालत ने सुनाई सजा। दोनों दोषियों पर 1.55-1.55 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
जेएनएन, हिसार। एक युवती का अपहरण का सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में बड़ा फैसला आया है। हिसार के हांसी क्षेत्र की एक विवाहिता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे डा. पंकज की अदालत ने ढाणी पीरांवाली निवासी भूप और सतबीर सिंह को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर बराबर 1.55 लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया है। अदालत ने दोनों को पिछले मंगलवार को दोषी करार दिया था। पुलिस ने इस बारे में 10 अप्रैल 2019 को रास्ता रोककर मारपीट करने, अपहरण करने और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।
महिला ने बयान दिया था कि वह पति के साथ बाइक पर किसी काम से एक गांव में जा रही थी। रास्ते में नहर के पुल के पास ढाणी पीरांवाली के भूप और सतबीर ने रास्ता रोककर उनकी बाइक रुकवा ली। उन दोनों ने उसके पति के साथ मारपीट की। उसका पति अपना बचाव कर मौके से भाग निकला। उसके बाद दोनों दोषी उसे बाइक पर बैठाकर खेतों में सुनसान जगह पर ले गए।
दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वे बाद में उसे बाइक पर एक गांव में छोड़कर फरार हो गए। रात को उसका पति और अन्य लोग उसे तलाशते हुए आए। फिर उसे अस्पताल में लेकर गए। पुलिस ने केस दर्ज कर हांसी के सरकारी अस्पताल में महिला की मेडिकल जांच कराई थी। रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी।
इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और इसमें सुनवाई जारी थी। कोर्ट ने इस मामले में पहले आरोपितों को दोषी करार दिया था और अब इसमें फैसला सुनाया है।