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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद और साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माना

बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 नवंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नामजद ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया था।

By Edited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 06:41 AM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 12:54 PM (IST)
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद और साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माना
हिसार, जेएनएन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में बरवाला एरिया निवासी दोषी प्रवीण कुमार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने आरोपित को 24 जनवरी को दोषी करार दिया था।

बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 नवंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नामजद ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया था। किशोरी ने आरोपित के चंगुल से छूटने के बाद परिजनों को आपबीती बताई थी। परिजन उसे बरवाला थाना में ले गए थे। वहां किशोरी ने शिकायत देकर प्रवीण पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सरकारी अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई थी। बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार किया था।

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