गलत निकले बिजली चोरी के आरोप
बिजली निगम द्वारा गुरुग्राम के गांव नाथूपुर निवासी राज कपूर पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए उन पर 1,04344 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ राज कपूर ने जिला अदालत में केस डाला। जिसमें उन्होंने खुद पर लगाए चोरी के आरोप को निराधान बताते हुए यह भी दावा किया था कि बिजली निगम ने टारगेट पूरा करने को लेकर उन पर इस प्रकार का झूठा केस बनाया था। इस मामले में अदालत ने 27 सितंबर को अपना निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में सुनाया और जुर्माने के
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : बिजली निगम द्वारा गुरुग्राम के गांव नाथूपुर निवासी राज कपूर पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए उन पर 1,04344 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ राज कपूर ने जिला अदालत में केस डाला। जिसमें उन्होंने खुद पर लगाए चोरी के आरोप को निराधार बताते हुए यह भी दावा किया था कि बिजली निगम ने टारगेट पूरा करने को लेकर उन पर इस प्रकार का झूठा केस बनाया था। इस मामले में अदालत ने अपना निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में सुनाया और जुर्माने के तौर पर वसूली गई राशि को 12 फीसद ब्याज के साथ लौटाने का आदेश बिजली निगम को दिया।
वहीं एक अन्य मामले में गांव खांडसा निवासी लखन लाल पर बिजली निगम द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह मेन सप्लाई की लाइन की तार में कट लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। इसके बाद उन पर बिजली निगम ने 46,475 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। इसके खिलाफ लखन लाल ने गुरुग्राम जिला अदालत में केस डाल दिया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना निर्णय सुनाया। जिसमें अदालत ने पाया कि बिजली चोरी का केस गलत है। कोर्ट ने बिजली निगम को आदेश दिया है कि वह लखन से बतौर जुर्माना ली गई राशि को 24 फीसद ब्याज सहित वापस करे।