Move to Jagran APP

हत्या के मामले में सुनाई दो को उम्रकैद व दो को सात-सात साल की सजा

साजिश के तहत जहरीला पदार्थ का सेवन कराकर युवक की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके दुग्गल की अदालत ने शुक्रवार को चारों आरोपितों को दोषी करार सजा सुना दी। दो आरोपितों को उम्र कैद तथा अन्य दो को सात-सात साल की सजा सुनाई गई।सभी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 07:58 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 07:58 PM (IST)
हत्या के मामले में सुनाई दो को उम्रकैद व दो को सात-सात साल की सजा
हत्या के मामले में सुनाई दो को उम्रकैद व दो को सात-सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : साजिश के तहत जहरीला पदार्थ का सेवन कराकर युवक की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके दुग्गल की अदालत ने शुक्रवार को चारों आरोपितों को दोषी करार देकर सजा सुना दी। दो आरोपितों को उम्र कैद तथा अन्य दो को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। सभी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

loksabha election banner

जिला उप न्यायवादी सुरेश देसवाल ने बताया कि खेड़की दौला थाने में नरसिंहपुर गांव के जयचंद ने 23 दिसंबर 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह वॉटर सप्लाई का कार्य करता है। उनके पुत्र सतपाल भी इस कार्य में सहयोग करते थे। घटना वाले दिन सतपाल घर से खाना खाकर अपने प्लाट पर जरूरी कार्य से गए थे। रात में जब वह नहीं लौटे उनकी पत्नी अमृता ने सतपाल के मोबाइल पर कॉल की, पर कॉल रिसीव नहीं हुई थी। सुबह सतपाल का शव गांव की गली में पड़ा मिला था।

जयचंद ने आशंका व्यक्त की थी कि उनके बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पांच दिन बाद बिहार के सीतामढ़ी निवासी धर्मेंद्र व कन्हई मिश्रा तथा उत्तर प्रदेश के औरैया जिला निवासी जबर सिंह व श्याम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जिला उप न्यायवादी ने बताया कि साजिश के तहत सतपाल की हत्या जहरीला पदार्थ का सेवन कराकर की गई थी। कन्हई मिश्रा ने धर्मेंद्र को जहरीला पदार्थ उपलब्ध कराया था। धर्मेंद्र ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर सतपाल को पिला दिया था। इससे उनकी मौत हो गई थी। जबर सिंह व श्याम सिंह ने सतपाल के शव को गांव की गली में डाल दिया था, जिसकी पुष्टि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे से हुई थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध पाए गए। अदालत ने धर्मेंद्र व कन्हई मिश्रा को उम्रकैद व 70-70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जबर सिंह व श्याम सिंह को 7-7 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा अदालत ने सुना दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.