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बकाया लीज राशि 13 तक नहीं चुकाई तो सील होंगे शराब के ठेके

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा कार्यालय-2 ने शराब ठेका संचालकों पर बकाया लीज राशि को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 07:17 PM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 06:17 AM (IST)
बकाया लीज राशि 13 तक नहीं चुकाई तो सील होंगे शराब के ठेके

गौरव सिगला, नया गुरुग्राम

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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा कार्यालय-2 ने शराब ठेका संचालकों पर बकाया लीज राशि को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। 13 दिसंबर तक अदायगी नहीं करने वाले ठेकों पर सीलिग की कार्रवाई से संबंधी नोटिस जारी किया गया है।

विभाग के एसडीओ, सर्वे एचएस जाखड़ ने बताया कि शहर में 52 से अधिक शराब के ठेकों के लिए एचएसवीपी द्वारा जमीन लीज पर दी गई है, जिसमें से तीन कंपनियां लेक फॉरेस्ट, एडीएस एसोसिएट व जगदीश वाइंस के 40 से अधिक ठेकों पर लगभग सात करोड़ रुपये की देनदारी है। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले विभाग द्वारा सभी ठेकेदारों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर लीज राशि अदा करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद लगभग 3.5 करोड़ विभाग के खाते में जमा हुए। कुल बकाया राशि ठेकेदारों पर लगभग 10.5 करोड़ रुपये की थी। शुक्रवार को एसडीओ ने फिर से रिकवरी को लेकर अंतिम नोटिस भेजा है। इसके बाद सीलिग की कार्रवाई शुरू होगी। बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले पेट्रोल एवं सीएनजी पंप मालिकों को भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। एन्हांसमेंट पर भी नोटिस दिए जा रहे हैं। अब शराब ठेकेदारों को अंतिम नोटिस दिया गया है। यदि जल्द राशि जमा नहीं कराई गई तो 13 दिसंबर से ठेकों के सीलिग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

संजीव कुमार, संपदा अधिकारी-2, एचएसवीपी


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