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अवैध तरीके से चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने पर सख्ती

सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्ती शुरू हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Oct 2019 06:32 PM (IST)Updated: Mon, 07 Oct 2019 06:32 PM (IST)
अवैध तरीके से चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने पर सख्ती
अवैध तरीके से चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने पर सख्ती

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्ती शुरू हो गई है। इसे लेकर कुछ लोगों खिलाफ विभिन्न थानों में एफआइआर दर्ज कराई गई है। साथ ही अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

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आदर्श आचार संहिता पालन को लेकर जिले में नियुक्त नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाना या चस्पा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके लिए डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से लगाई गई प्रचार सामग्री को हटाने के लिए टीमें लगाई गईं हैं। उन्हीं टीमों द्वारा एफआइआर दर्ज कराने के अलावा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि नगर निगम की टीमों द्वारा नवीन गोयल, जीएल शर्मा, मुकेश शर्मा (पहलवान), निर्दलीय प्रत्याशी मोहित ग्रोवर के खिलाफ सेक्टर-5 व राजेंद्रा पार्क पुलिस थानों में दो एफआइआर दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप जांघु के खिलाफ राजेंद्रा पार्क थाने में व गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ सेक्टर-5 थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है।

नगरपालिका फरुखनगर द्वारा भी सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव, निर्दलीय राकेश दौलताबाद व स्वराज इंडिया पार्टी के मामन यादव के खिलाफ थाना फरुखनगर में आचार संहित के उल्लंघन के लिए एफआइआर दर्ज कराई गई है। इमरान रजा ने बताया कि आयोग की हिदायत अनुसार विभिन्न लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। जिनमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के नाम शामिल हैं।


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