गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल कंस्ट्रक्शन साइट बंद, सात श्रमिकों की मौत के बाद श्रम विभाग का एक्शन
श्रम विभाग ने गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल की कंस्ट्रक्शन साइट को बिना अनुमति खुदाई और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के ...और पढ़ें

सिग्नेचर ग्लोबल की कंस्ट्रक्शन साइट को बिना अनुमति खुदाई और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण बंद कर दिया है।
HighLights
श्रम विभाग ने सिग्नेचर ग्लोबल की साइट बंद की।
बिना अनुमति खुदाई और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई।
मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। श्रम विभाग के औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य निदेशालय ने बिना अनुमति के खाेदाई करने पर सिग्नेचर ग्लोबल की कंस्ट्रक्शन साइट को बंद करा दिया है। जांच में पाया गया है कि यहां एसटीपी की खोदाई के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
निदेशालय के संयुक्त निदेशक बीएस धारीवाल, उप निदेशक अशोक नैन एवं सहायक निदेशक सुमित साहनी ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे छानबीन की। जांच में साफ हुआ कि न ही खोदाई के लिए निदेशालय से अनुमति ली गई और न ही मौके पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ध्यान दिया गया। एसटीपी बनाने के लिए खोदाई चल रही थी। 40 फीट से अधिक की गहरी खोदाई है।
बताया गया कि जब इस तरह की खोदाई होती है तो मिट्टी का एंगल 45 से 60 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन यह 90 डिग्री पर था। इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। निदेशालय ने बताया कि कंपनी से समग्री रिपोर्ट मांगी है। जब तक नियमों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक निर्माण की अनुमति नहीं मिली।
रिपोर्ट की जांच में निर्माण की अनुमति के बारे में विचार किया जाएगा। यह भी बताया गया कि निर्माण के दौरान घटनास्थल के आसपास बिजली की तारे भी चारों तरफ फैली हुई थी।
मृतकों के परिवारवालों को चार-चार लाख मुआवजा
श्रम विभाग ने बताया कि हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के तहत सभी श्रमिकों के परिवारवालों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। श्रम विभाग की ओर से श्रम कल्याण बोर्ड के तहत भी कंपनी की तरफ से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।
