102 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव अरोड़ा पर PMLA कोर्ट की मुहर, दो नवंबर को पेशी
पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी एचएसआरएल को ₹102 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए ...और पढ़ें

₹102 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव अरोड़ा को अदालत का समन।
HighLights
पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पीएमएलए अदालत का समन।
अदालत ने ₹102 करोड़ के लॉन्ड्रिंग में प्रथमदृष्टया मामला पाया।
संजीव अरोड़ा और एचएसआरएल को 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश।
महावीर यादव, बादशाहपुर। पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने दोनों आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है।
अदालत ने संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 70 के तहत प्रथमदृष्टया मामला पाया है। दोनों को दो नवंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सुरा ने यह आदेश सुनाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश
ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके साथ विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और जांच अधिकारी पवन कुमार यादव मौजूद रहे। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अर्जुन दीवान ने पैरवी की।
ईडी ने 9 मई को संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर तलाशी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसी रात करीब 11:20 बजे विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी ने हिरासत की मांग की थी। जिस पर अदालत ने सात दिन की ईडी हिरासत मंजूर की थी।
157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन कारोबार को दर्शाया
ईडी का आरोप है कि एचएसआरएल ने 2023 में करीब 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन कारोबार को दर्शाया। जिसमें लगभग 102.50 करोड़ रुपये के निर्यात का पैसा दो यूएई स्थित कंपनियों के जरिए आया।
एजेंसी ने कथित फर्जी खरीद, शेल कंपनियों और जीएसटी रिफंड से जुड़े लेनदेन की भी जांच की है। जुलाई में ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अब अदालत के आदेश से मामले की न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
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