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एक माह के भीतर शुरू होंगी आरडी सिटी में रजिस्ट्री

अगले एक माह के भीतर डीटीपी प्लानिंग को बिल्डर से जिन आवंटियों की संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई है उनका रिकॉर्ड तलब कर रजिस्ट्री कराने पर निर्णय लेना होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 05:52 PM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 06:19 AM (IST)
एक माह के भीतर शुरू होंगी आरडी सिटी में रजिस्ट्री

गौरव सिगला, नया गुरुग्राम

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आरडी सिटी कॉलोनी में रजिस्ट्री न होने के कारण परेशान आवंटियों को अब अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने की उम्मीद जगी है। अगले एक माह के भीतर डीटीपी प्लानिंग को बिल्डर से जिन आवंटियों की संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनका रिकॉर्ड तलब कर रजिस्ट्री कराने पर निर्णय लेना होगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में इस मुद्दे का निपटारा करने के लिए सख्त हिदायतें भी जारी की है। स्थानीय पार्षद कुलदीप यादव ने भी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था।

इस संबंध में डीटीपी प्लानिग कार्यालय की तरफ से आरडी बिल्डर प्रबंधन को रिकॉर्ड देने को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि आरडी सिटी कॉलोनी में 300 से अधिक ऐसे आवंटी हैं, जिनकी पैसे देने के बाद अभी तक बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं कराई है। आरडब्ल्यूए प्रधान प्रवीन यादव ने यह मुद्दा स्थानीय विधायक सुधीर सिगला के सामने रखा था।

निदेशक केएम पांडुरंग ने भी दिए थे रजिस्ट्री के निर्देश: आरडी कॉलोनी में विवाद के चलते बीते साल मई में निदेशक टाउन प्लानिग की तरफ से कॉलोनी में हर प्रकार की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में जब लोगों ने निदेशक से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। इस पर उन्होंने सितंबर 2019 में आवंटियों की रजिस्ट्रियां खोलने के निर्देश दे दिए थे लेकिन तहसीलदारों से फिर से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर निदेशक द्वारा फिर से स्पष्ट कर दिया। बावजूद इसके बिल्डर रख-रखाव शुल्क न भरने का बहाना लेकर आवंटियों की रजिस्ट्री नहीं करा रहा।

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश: मुख्यमंत्री द्वारा डीटीपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रख-रखाव शुल्क और रजिस्ट्री दो अलग मुद्दे हैं, रख-रखाव का रजिस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं। बिल्डर एक माह में सभी की रजिस्ट्री कराएं, यदि नहीं करते तो प्रबंधन के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देशों अनुसार रिकॉर्ड देने को लेकर बिल्डर प्रबंधन को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। जिनकी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, एक माह के भीतर रिकॉर्ड जांच कर रजिस्ट्री करने पर निर्णय लिया जाएगा। यदि प्रबंधन नहीं करता तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएंगे। इस संबंध में निदेशक भी रजिस्ट्री करने के निर्देश दे चुके है।

आरएस बाठ, डीटीपी प्लानिग


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