संपत्ति कर अदायगी पर मिलेगा ब्याज माफी का लाभ
प्रदेश सरकार द्वारा संपत्तिकर अदायगी पर पूर्ण ब्याज माफी का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2019-20 के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति कर अदायगी पर पूर्ण ब्याज माफी का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त मौजूदा वित्त यानी 2019-20 के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए संपत्ति मालिकों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने संपूर्ण बकाया संपत्तिकर की अदायगी एकमुश्त करनी होगी। जिला उपायुक्त व नगर निगम आयुक्त अमित खत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर तक ब्याज माफी और चालू वित्त वर्ष के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल रहा है। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक संपत्तिकर की अदायगी नहीं की है, वे अपने संपूर्ण बकाया संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करके इस मौके का लाभ उठाएं।
भुगतान नहीं करने पर लगेगा जुर्माने
हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लाटों का संपत्तिकर अदा करना अनिवार्य है। समय पर संपत्तिकर की अदायगी नहीं करने की सूरत में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत ब्याज लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, नगर निगम द्वारा डिफॉल्टर संपत्तियों को सील करके उन्हें नीलाम करने की कार्रवाई भी समय-समय पर की जा रही है। ऐसे कर सकते हैं भुगतान
नगर निगम द्वारा संपत्ति मालिकों की सहायता के लिए संपत्तिकर की अदायगी हेतु ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। संपत्ति मालिक नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट www.द्वष्द्द.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर जाकर संपत्तिकर की ऑनलाइन अदायगी करें। इससे एक ओर जहां संपत्ति मालिक का समय बचेगा, वहीं उसे नगर निगम कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा, नगर निगम के सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय, सेक्टर-34 स्थित कार्यालय और सेक्टर-42 के सामुदायिक केंद्र में स्थित कार्यालय में जाकर संपत्तिकर की अदायगी की जा सकती है। अदायगी हेतु डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड सहित डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग कर सकते हैं।