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राठीवास हत्याकांड : हत्यारोपित को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने आरोपित को उम्रकैद व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत सात आरोपितों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। सरकारी अधिवक्ता सुरेश देसवाल के मुताबिक 1

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 06:34 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 06:34 PM (IST)
राठीवास हत्याकांड : हत्यारोपित को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
राठीवास हत्याकांड : हत्यारोपित को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने आरोपित को उम्रकैद व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत सात आरोपितों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।

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सरकारी अधिवक्ता सुरेश देसवाल के मुताबिक 18 जून वर्ष 2005 में बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव राठीवास में पंचायत चुनाव को लेकर 2 गुटों में संघर्ष हुआ था, जिसमें भागीरथ व प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दस से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप के तहत एफआइआर दर्ज कर सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला अदालत ने उन्हें वर्ष 2007 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गांव राठीवास ठेठर के अजय कुमार को इस मामले में अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2012 में पुलिस ने अजय कुमार को पकड़कर अदालत में पेश किया था। जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उसके खिलाफ मामला अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए गए, उन्हें आधार मानते हुए अदालत ने मंगलवार को आरोपित अजय कुमार को उम्र कैद व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।


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