वैप्स के रूप में इस्तेमाल हो रही थी प्रतिबंधित निकोटीन
खाद्य एवं औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस की टीम ने बृहस्पतिवार को गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेक्टर-42 व सेक्टर-50 स्थित दो शोरूम में छापेमारी की। यहां पर टीम को प्रतिबंधित लिक्विड निकोटीन बेचा जा रहा था। इन दोनों शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वैप्स माध्यम से निकोटीन का सेवन कराया जा रहा था। जो प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : खाद्य एवं औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस की टीम ने बृहस्पतिवार को गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेक्टर-42 व सेक्टर-50 स्थित दो शोरूम में छापेमारी की। यहां पर प्रतिबंधित लिक्विड निकोटीन बेचा जा रहा था। इन दोनों शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वैप्स के माध्यम से निकोटीन का सेवन कराया जा रहा था। जो देश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यहां इसे जहर और ड्रग्स की श्रेणी में रखा गया है। टीम को छापेमारी में जो भी वैप्स डिवाइस मिली हैं उस पर अंकित है कि इसे भारत में नहीं बेचा जा सकता है। इसे यहां अमेरिका से गलत तरीके से मंगाया गया है।
छापेमारी के दौरान टीम को शोरूम से डेढ लाख रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 25 हजार रुपये का निकोटीन मिला, जिसे तरल रूप में बेचा जा रहा था। इस सभी को जब्त कर लिया गया है। टीम ने शोरूम मालिक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी गई है। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारी अमनदीप चौहान ने बताया कि गोल्फ कोर्स रोड स्थित हैलो वैप्स शोरूम और सेक्टर-50 स्थित कैपिटो कॉरिडोर में छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि हैलो वैप शोरूम पर आशीष गुप्ता और गॉड ऑफ वैप की अनन्या सिंह से शोरूम का लाइसेंस मांगा गया जिसे नहीं दिखा सकीं।
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