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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों की 13 संपत्तियां सील

प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत बुधवार को जोन-1 में तीन व जोन-4 क्षेत्र में आठ संपत्तियों को सील किया गया। जोन-1 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो संपत्तियों को सील किया। इनमें एक प्रॉपर्टी पर आठ लाख 61 हजार व दूसरी पर नौ लाख 95 हजार रुपये का टैक्स बकाया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 05:50 PM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 05:50 PM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों की 13 संपत्तियां सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत बुधवार को जोन-1 में तीन व जोन-4 क्षेत्र में आठ संपत्तियों को सील किया गया। जोन-1 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो संपत्तियों को सील किया। इनमें एक प्रॉपर्टी पर आठ लाख 61 हजार व दूसरी पर नौ लाख 95 हजार रुपये का टैक्स बकाया था।

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सेक्टर-84 स्थित अशोक यादव नाम के व्यक्ति की संपत्ति को जोन-1 टीम ने सील किया। उन पर 26 लाख रुपये का टैक्स बकाया है। जोन-4 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की टीम ने सेक्टर-50 स्थित सिल्वर टोन टावर में आठ संपत्तियों को सील की। इसमें दुकान नंबर-405 पर 9,14,004, दुकान नंबर-704 पर 7,10,995, दुकान नंबर -701 पर 6,63,390, दुकान नंबर-503 पर 4,42,260, दुकान नंबर-603 पर 4,42,260, दुकान नंबर-604 पर 3,62,162, शॉप नंबर-403 पर 3,09,582 व शॉप नंबर-102 पर 27,070 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 31 दिसंबर तक संपूर्ण प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को ब्याज में 30 फीसद की छूट दी जा रही है। इस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करने की भी सुविधा लोगों को दी गई है। साथ ही नगर निगम के दोनों कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा सुविधा केंद्रों में भी से जमा कराया जा सकता है। नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की संपत्ति को सील करने के बाद उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे बचने के लिए सभी संपत्ति मालिकों को 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करानी होगी।


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