Move to Jagran APP

¨प्रस हत्याकांड : वयस्क मामले में बहस पूरी फैसला सुरक्षित रखा

वयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्कवयस्क

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 09:13 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 09:13 PM (IST)
¨प्रस हत्याकांड : वयस्क मामले में बहस पूरी फैसला सुरक्षित रखा
¨प्रस हत्याकांड : वयस्क मामले में बहस पूरी फैसला सुरक्षित रखा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : ¨प्रस हत्याकांड मामले के आरोपित भोलू (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) को वयस्क के दायरे में रखे जाने के जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड एवं बाल सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष द्वारा दाखिल अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। हालांकि अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।

loksabha election banner

याचिकाओं पर बहस होने के बाद अदालत फैसला सुनाएगी कि आरोपित को वयस्क मान मुकदमा चलाया जाए या नाबालिग। इसके बाद अगली सुनवाई में सीबीआइ द्वारा दाखिल अर्जी पर बहस शुरू होगी। सीबीआइ ने बाल सत्र न्यायालय से पंचकूला सीबीआइ अदालत में मामला स्थानांतरित कराने के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने बताया कि पहले वयस्क मामले में फैसला आएगा फिर सीबीआइ की अर्जी पर बहस शुरू होगी। सीबीआइ की अर्जी पर बहस लंबी नहीं चलेगी क्योंकि बाल सत्र न्यायालय से सीबीआइ अदालत पंचकूला मामला स्थानांतरित करने पर किसी को आपत्ति नहीं। बता दें कि पिछले वर्ष आठ सितंबर को सोहना रोड स्थित एक विद्यालय के छात्र ¨प्रस (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या विद्यालय के ही बाथरूम में कर दी गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.