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¨प्रस हत्याकांड : आज भी अर्जियों पर होगी बहस

¨प्रस हत्याकांड मामले के आरोपित भोलू (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) को वयस्क के दायरे में रखे जाने के जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड एवं बाल सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष द्वारा दाखिल अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सोमवार को बहस पूरी नहीं हो सकी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 06:38 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 06:38 PM (IST)
¨प्रस हत्याकांड : आज भी अर्जियों पर होगी बहस
¨प्रस हत्याकांड : आज भी अर्जियों पर होगी बहस

जासं, गुरुग्राम : ¨प्रस हत्याकांड मामले के आरोपित भोलू (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) को वयस्क के दायरे में रखे जाने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एवं बाल सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष द्वारा दाखिल अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सोमवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। इस वजह से मंगलवार को भी बहस जारी रहेगी। इस पर बहस पूरी होने के बाद सीबीआइ द्वारा दाखिल अर्जी पर बहस शुरू होगी। सीबीआइ ने बाल सत्र न्यायालय से पंचकूला सीबीआइ अदालत में मामला स्थानांतरित कराने के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने बताया कि पहले वयस्क मामले में फैसला आएगा फिर सीबीआइ की अर्जी पर बहस शुरू होगी। वैसे सीबीआइ की अर्जी पर बहस लंबी नहीं चलेगी क्योंकि बाल सत्र न्यायालय से सीबीआइ अदालत पंचकूला मामला स्थानांतरित करने पर किसी को आपत्ति नहीं। बता दें कि पिछले वर्ष आठ सितंबर को सोहना रोड स्थित एक विद्यालय के छात्र ¨प्रस (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या विद्यालय के ही बाथरूम में कर दी गई थी।

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